MP में SCST की दबंगई, अपर सत्र न्यायाधीश को एक्ट की धमकी, मामला दर्ज

Updesh Awasthee
देवास, 12 फरवरी 2026
: पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश की सामाजिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग को प्रताड़ित किया जाता था और उनकी सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट लागू है लेकिन अब ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग के नेता खुलेआम दबंगई कर रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने अपर सत्र न्यायाधीश के साथ न केवल विवाद किया बल्कि उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धमकी भी दी। सामने वाला न्यायाधीश था इसलिए मामला उलटा पड़ गया। 

जज पर चिल्लाए, गाड़ी का गेट नहीं खोलने दिया

बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंकज घारू के खिलाफ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रसन्न बहरावत ने नाहर दरवाजा थाने में FIR दर्ज कराई थी। जज ने कहा था कि देवास के जयश्री नगर में गाड़ी निकालने को लेकर पंकज घारू, भीम घारू और एक अन्य व्यक्ति ने उनसे बदसलूकी की थी।न्यायाधीश बहरावत ने पुलिस को बताया था कि वे देवास की ग्रीन्स कॉलोनी में रहते हैं। मंगलवार को अपनी कार से अदालत जा रहे थे। इसी दौरान जयश्री नगर में पंकज घारू और उनके दो अन्य साथियों ने स्कॉर्पियो सड़क के बीच खड़ी कर रखी थी। न्यायाधीश बहरावत ने गाड़ी हटाने को कहा तो आरोपियों ने उनसे बदतमीजी की।

जज ने कार्रवाई के उद्देश्य से रास्ते में खड़ी स्कॉर्पियो का फोटो लेने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें रोका। तेज आवाज में बात की। वे अपनी कार से जाने लगे तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी का गेट नहीं खोलने दिया। उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाने की धमकी दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।

फरार दो आरोपियों की तलाश जारी

तहसीलदार सपना शर्मा ने कहा- घारू ने सरकारी जमीन पर पोल्ट्री फार्म सहित अन्य अवैध निर्माण किए थे। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। वहीं, नाहर दरवाजा थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है।

वकीलों ने कहा, हम ऐसे नेता की पैरवी नहीं करेंगे

जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि आरोपी की पैरवी कोई भी वकील नहीं करेगा। उन्होंने बकायदा संघ के सदस्यों के नाम पत्र भी जारी किया है।

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