पब्लिक न्यूसेंस मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश किस प्रकार से तामील कराया जाएगा - LEARN CrPC SECTION 134

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में हमने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, भवन, सड़क, जीवजंतुओं आदि के कारण लोगों को बाधा उत्पन्न हो रही है तब ऐसी बाधा उत्पन्न होने वाले उपर्युक्त चीज़ों को वहाँ से हटवाने की शक्ति उपर्युक्त धारा के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से लेकर नयाब तहसीलदार अर्थात किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को आदेश जारी करते हैं, आदेश किस प्रकार भेजा जाएगा यह नियम धारा 134 में बताए गए हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 134 की परिभाषा:-

1. अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 133 के अंतर्गत कोई आदेश भेजना हैं तब ऐसा आदेश वैसे ही दिया जाएगा जैसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा समन भेजा जाता है। समन की तामील हो जाने पर संबंधित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होता है एवं अपना पक्ष रखता है। मजिस्ट्रेट स्टेटस रिपोर्ट भी मांग सकते हैं एवं अपने स्तर पर जांच करवा सकते हैं कि आदेश का पालन हुआ या नहीं। 

2. अगर ऐसा व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है जिसके विरुद्ध आदेश देना है एवं आदेश तामील होने के बाद भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है तब राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति का नोटिस (सूचना) प्रकाशित (अखबार के माध्यम से भी) की जाएगी एवं पब्लिक पैलेस (लोक स्थान) जहाँ से सार्वजनिक व्यक्ति को आना जाना लगा हो वहाँ एवं व्यक्ति के स्थान पर जहाँ वो रहता है वहाँ नोटिस को चिपकाया जाएगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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