BHOPAL रेमडेसिविर चोरी मामले में नेता और IAS अफसरों के नाम

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भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले में पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली थी परंतु जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ प्रभावशाली नेता एवं आईएएस अफसरों के नाम सामने आए हैं। विधायक आरिफ मसूद का आरोप है कि उन्हें बचाने के लिए पुलिस चालान पेश नहीं कर रही है।

मामला कोरोनावायरस की दूसरी लहर का है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में लोगों की मौत हो रही थी। इसी दौरान हमीदिया हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से 865 इंजेक्शन गायब मिले। 1-1 इंजेक्शन के लिए मारामारी हो रही थी। 865 इंजेक्शन गायब होना, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। आनन-फानन में पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि एक रजिस्टर में 865 इंजेक्शन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। यह सभी इंजेक्शन प्रभावशाली नेताओं एवं आईएएस अफसरों द्वारा अपराधिक तरीके से पद का दुरुपयोग करते हुए अस्पताल के स्टॉक से निकाल लिए थे। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच बंद कर दी।

कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। विधायक मसूद के वकील यावर खान ने बताया, 865 इंजेक्शन कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से साठगांठ कर ले लिए थे। इसका विवरण अस्पताल के स्टोर के आवक-जावक रजिस्टर में भी है। यह रजिस्टर क्राइम ब्रांच के कब्जे में है, जिसमें कुछ राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा इंजेक्शन लिए जाने का उल्लेख है। इन लोगों को बचाने के लिए क्राइम ब्रांच ने मामले को दबा कर रखा है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

यावर खान ने बताया, उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रफीक अहमद ने पुलिस को आदेश दिए हैं। इस मामले में धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए। पुलिस द्वारा यदि सही कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेंगे

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