UMARIA में 2 अधिकारी सस्पेंड, शराब की दुकान आगे से सील, पीछे से खुली - MP NEWS

उमरिया
। कलेक्टर संजीव शर्मा ने लेबर इंस्पेक्टर एपी सिंह और आबकारी डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर सुश्री पिंकी हिन्दूजा को सस्पेंड कर दिया है। लेबर इंस्पेक्टर सिंह 15 दिन पहले COVID पॉजिटिव आए थे उसके बाद से गायब है, नेगेटिव होने के बाद भी कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। पिंकी पर आरोप है कि उन्होंने शराब की दुकानों को आगे से सील किया और पीछे से खुले रहने दिया। 

कोरोना पॉजिटिव श्रम निरीक्षक ड्यूटी पर नहीं आए, सस्पेंड

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा 25 अप्रैल को ग्राम पंचायत लोढा एवं धनवार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एपी सिंह श्रम निरीक्षक को उपस्थित रहते हुए जिले में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निराकरण एवं आवागमन की जानकारी, कोविड 19 की टेस्टिंग, क्वारेटाईन, आईसोलेशन इत्यादि के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के कंट्रोल रूम में श्रम निरीक्षक की सेवाएं अधिग्रहित करते हुए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। 

इनके द्वारा डाक्टर की पर्ची के अनुसार 10 अप्रैल को कोरोना पाजीटिव आए थे, परंतु उनके द्वारा कोई सूचना सहायक श्रम पदाधिकारी को नही दी गई। जब इनकी ड्युटी 25 अप्रैल को प्रवासी श्रमिकों हेतु लगाई गई, इस दौरान उनके द्वारा छु्टटी का आवेदन दिया गया। जब प्रवासी श्रमिक कंट्रोल रूम मे इनकी ड्युटी लगाई गई तब इनके द्वारा पुनः छुट्टी का आवेदन दिया गया। श्री सिंह आज तक श्रम कार्यालय में उपस्थित नही हुए और न ही डाक्टर द्वारा जारी फार्म 3 प्रस्तुत किया गया। जिससे जिले में कोविड 19 महामारी मे प्रवासी श्रमिकों की व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिस पर कलेक्टर ने श्रम निरीक्षक श्रम विभाग ए पी सिंह  को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

सुश्री पिंकी हिन्दूजा आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड

कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्य में लापरवाही बरतने, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाकारिता व अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अव्हेलना करने पर सुश्री पिंकी हिन्दूजा आबकारी उप निरीक्षक वृत्त नौरोजाबाद को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत निलंबित कर दिया है। 

शराब की दुकानें आगे से सील, पिछले दरवाजे से बिक्री जारी

आरोप है कि कोविड 19 महामारी के रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू घोषित करते हुए जिले में संचालित सभी देशी, विदेशी मदिरा दुकानें सील किए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सुश्री पिकंकी हिन्दुजा तत्कालीन आबकारी उप निरीक्षक वृत्त नौरोजाबाद के क्षेत्रांतर्गत विंन्ध्या तथा पाली नगर में सील की गई मदिरा दुकान अवैध रूप से पिछले दरवाजे को सील नही किया जाना पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सुश्री हिन्दुजा द्वारा अपने क्षेत्र में निरीक्षण, पर्यवेक्षण नही किया जा रहा है। 

सुश्री पिंकी हिन्दूजा पर स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता का आरोप

पूर्व में नोटिस के माध्यम से सुश्री हिन्दूजा को नोटिस देकर सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया था, इसके बावजूद भी शासकीय कार्य में कोई सुधार नही किया गया। जिनका यह कृत्य उनके पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अव्हेलना को दर्शाता है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी मे आता है। जिस पर कलेक्टर ने पिंकी हिन्दूजा आबकारी उप निरीक्षक वृत्त नौरोजाबाद को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

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