इंदौर। प्रदेश के साथ-साथ जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़ों के बाद और मरीजों को संस्थागत क्वॉरेंटाइन में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा होम आइसोलेशन की संशोधित गाइड लाइन जारी की गई है।
नई गाइड लाइन के अनुसार लक्षण रहित तथा अति मंद लक्षण वाले कोविड-19 पॉजिटिव केस के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में कोविड -19 के प्रकरणों की संख्या के दृष्टिगत यह अत्यन्त आवश्यक है कि घर पर आईसोलेशन की समुचित व्यवस्था वाले अधिक से अधिक पात्र कोविड पॉजीटिव व्यक्तियों को होम आईसोलेशन में रखा जाये। इस हेतु महत्वपूर्ण है कि होम आईसोलेशन व्यक्ति की दैनिक निगरानी जिला स्तर पर स्थापित जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा सुनिश्चित की जाये एवं व्यक्ति के पास आवश्यक चिकित्सीय संसाधन एवं औषधियाँ उपलब्ध रहे। निर्देश दिए गए हैं कि कोविड -19 पॉजीटिव केस को होम आईसोलेशन की अनुमति देते समय एक " होम आईसोलेशन " किट उपलब्ध कराई जाये।
होम आइसोलेशन किट
होम आइसोलेशन किट में निर्देश विवरणिका, बुखार क्लीनिक की सूची और पता, भुगतान की गई संगरोध सुविधाओं की सूची और संपर्क विवरण, सीसी की सूची और संपर्क विवरण, डीसीएचसी की सूची और संपर्क विवरण, कोविड की सूची और संपर्क विवरण - भुगतान पर उपचार प्रदान करने वाले अस्पताल, सर्जिकल मास्क - 20 पीस, टैब - अज़िथ्रोमाइसिन 500 10D x 5.5 टैब, टैब - मल्टीविटामिन I BD x 10 दिन। 1x10 टैब के 2 स्ट्रिप्स, टैब - सेट्रीजाइन 10 मिलीग्राम x 10 (एसओएस उपयोग के लिए)। 1x10 1 टैब का पैक, टैब - पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम 1 बीडी x 10 (एसओएस उपयोग के लिए)। 1x10 टैब्स के 2 स्ट्रिप्स, टैब- रानीटाईडाईन 150 mg 1 BD x 10 - 2 स्ट्रिप्स 1x10 टैब्स, टैब - जिंक 20 मिलीग्राम 1 0D X 10.1 1x10 टैब्स की स्ट्रिप, 15. टैब विट सी 1000 एमजी x 10.1 1x10 टैब्स का स्ट्रिप और एफएक्यूएस 1 सेट सामग्री रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।