MP COLLEGE ADMISSION: उच्च शिक्षा विभाग ने फीस जमा करने की व्यवस्था बदली - MP NEWS

भोपाल।
मध्य प्रदेश के ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे लगभग 700000 स्टूडेंट्स को इस साल ऑनलाइन फीस जमा करनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के नाम पर ऑफलाइन फीस का विकल्प खत्म कर दिया है, इसके साथ ही पिछले साल तक ऑनलाइन फीस जमा करने के जितने भी विकल्प थे उन्हें बदल दिया है। स्टूडेंट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फीस जमा करनी होगी। स्टूडेंट्स किओस्क के माध्यम से फीस जमा करें या फिर घर बैठे जमा करें लेकिन माध्यम एमपी ऑनलाइन ही होगा।

पहले भी ऑनलाइन फीस जमा होती थी लेकिन चार्ज नहीं लगता था

पिछले सत्र तक छात्र कॉलेजों में सीधे फीस जमा करते थे। कॉलेजों में भी डिजिटल भुगतान की व्यवस्था के लिए उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर ही संबंधित बैंकों से स्वेप मशीन ली गईं। एटीएम कार्ड से भुगतान कर देते थे या बैंक जाकर फीस जमा कर देते थे। सरकारी कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस को छोड़कर अन्य सामान्य कोर्स की फीस न्यूनतम होने के कारण अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता था।

एमपी ऑनलाइन की टोटल फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी: उच्च शिक्षा विभाग

पोर्टल शुल्क को लेकर हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग की वीडियो कांफ्रेंसिंग में एक प्राचार्य ने छात्राओं को छूट देने का सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन देते समय पोर्टल फीस 50 रुपए शासन द्वारा माफ की जाती है। इस व्यवस्था में की जाएगी या नहीं। अधिकारियों ने कहा प्रमोशन में न्यूनतम फीस 30 रुपए ली जाएगी। इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।

विभाग के पास एकजाई हो जाएगा डेटा

स्कॉलरशिप देने के लिए विभिन्न विभाग उच्च शिक्षा विभाग से डेटा मांगते हैं, उन्हें एकजाई डेटा उपलब्ध कराया जा सकेगा। स्कॉलरशिप के लिए छात्रों का सत्यापन सही से हो पाएगा। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों से बार-बार डेटा नहीं मांगना पड़ेगा।

यदि एमपी ऑनलाइन किओस्क संचालक ज्यादा शुल्क वसूल है तो कहां शिकायत करें

उच्च शिक्षा विभाग के पास अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायतें पहुंचती हैं। कैफे संचालक भी मनमर्जी की फीस वसूलते हैं। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क संचालक द्वारा मनमर्जी का चार्ज लिया जाए तो इसकी शिकायत उच्च शिक्षा विभाग को सुबह 10.20 से शाम 5.30 तक 0755-2554763,2551698 पर शिकायत कर सकते हैं।

ज्यादा चार्ज वसूलें तो पोर्टल संचालक की करें शिकायत

इस व्यवस्था से उच्च शिक्षा विभाग के पास एक्यूरेट डेटा उपलब्ध हो सकेगा। जिसका उपयोग विभिन्न कार्याें के किया जा सकता है। छात्र को फीस के अलावा पोर्टल चार्ज के रूप में न्यूनतम राशि 30 रुपए जमा करनी होगी। यदि कोई अधिकृत कियोस्क संचालक मनमर्जी की फीस ले तो उसकी शिकायत विभाग की हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डॉ.धीरेंद्र शुक्ल, ओएसडी उच्च शिक्षा विभाग

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