KISAN की मर्जी के बिना उसके बैंक खाते से लोन की किस्त नहीं काट सकते: कमिश्नर - BHOPAL MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल।
भोपाल कमिश्नर श्री कवींद्र कियावत ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि किसान की मर्जी के बिना उसके बैंक खाते से लोन की किस्त का समायोजन नहीं होना चाहिए।

संभागायुक्त भोपाल श्री कवीन्द्र कियावत ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों के खाते में जमा हुई क्षतिपूर्ति राशि का ऋण की अदायगी में समायोजन तब तक नहीं किया जाए जब तक लाभार्थी किसान सहमति नहीं दे दे। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसान को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि का बिना किसान की सहमति के ऋण खाते में समायोजन नहीं किया जाए। 

उन्होंने कलेक्टर्स से कहा है कि प्रत्येक मामले में किसानो से लिखित सहमति मिलने के बाद ही इस राशि से संबंधित कृषक के ऋण का समायोजन किया जाए। उन्होंने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा है। श्री कियावत ने 17 सितम्बर को संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स को उक्त आशय के निर्देश जारी कर दिए थे।

19 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!