KISAN की मर्जी के बिना उसके बैंक खाते से लोन की किस्त नहीं काट सकते: कमिश्नर - BHOPAL MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल।
भोपाल कमिश्नर श्री कवींद्र कियावत ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि किसान की मर्जी के बिना उसके बैंक खाते से लोन की किस्त का समायोजन नहीं होना चाहिए।

संभागायुक्त भोपाल श्री कवीन्द्र कियावत ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों के खाते में जमा हुई क्षतिपूर्ति राशि का ऋण की अदायगी में समायोजन तब तक नहीं किया जाए जब तक लाभार्थी किसान सहमति नहीं दे दे। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसान को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि का बिना किसान की सहमति के ऋण खाते में समायोजन नहीं किया जाए। 

उन्होंने कलेक्टर्स से कहा है कि प्रत्येक मामले में किसानो से लिखित सहमति मिलने के बाद ही इस राशि से संबंधित कृषक के ऋण का समायोजन किया जाए। उन्होंने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा है। श्री कियावत ने 17 सितम्बर को संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स को उक्त आशय के निर्देश जारी कर दिए थे।

19 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!