MADHYA PRADESH नवदुर्गा उत्सव के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन - MP NEWS

मध्यप्रदेश में इन दिनों उप चुनाव का प्रचार चल रहा है। सत्तारूढ़ दल भाजपा, विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित सरकारी कार्यक्रमों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इधर गृह मंत्रालय ने नवदुर्गा उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है।

मध्य प्रदेश नवदुर्गा महोत्सव के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

  • प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।
  • सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।
  • किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा-डांडिया भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है। 

  • झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
  • सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

  • जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।
  • नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।

18 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!