पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया में बदलाव - EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली।
भारत सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उन्हें बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा बल्कि वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से घर बैठे अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। इसे 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।

पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा की। इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणपत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। 

जितेंद्र सिंह ने बताया कि महामारी और बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी एक नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने का समय बढ़ने से बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी। 

पेंशन भोगियों के जीवन का प्रमाण पत्र वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया से

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र लेने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का इस्तेमाल करने का प्रयास करें।

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