विदेशी लडकी का भारत में बलात्कार या वेश्यावृत्ति किस धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज होगा, जानिए - ASK IPC

कल की धारा 366- क, में हमने आपको बताया था कि भारत की नाबालिग महिला का आयत-निर्यात वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से करना कितना गंभीर अपराध होता है। अगर किसी विदेशी महिला का भारत में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से आयात (खरीदना) किया जाए तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 366 - ख, की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी महिला का भारत में आयात करता है एवं उसका जबरदस्ती बलात्कार करता है या विदेशी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता है। ऐसा व्यक्ति धारा 366- ख, के अंतर्गत दोषी होता है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा- 366-ख, के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है।यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते है, इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता है। सजा- इस अपराध में 10 वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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