भोपाल समाचार, 18 सितंबर 2026: मध्य प्रदेश में कुछ नेता टाइप शिक्षक, सामान्य भोले भाले शिक्षकों को लंबे समय से भड़का रहे थे। उनका कहना था कि जब तक हमारा नियोक्ता हमको आदेश नहीं देखा तब तक हम किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। हालांकि ESB द्वारा जारी रूल बुक में DPI की आधिकारिक सूचना प्रकाशित की गई थी लेकिन, शरारती नेताओं के मुंह बंद करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने अलग से आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है।
17 सितंबर 2026 को जारी की गई सूचना में लिखा है कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1385/2025, 1386/2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के क्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार सूचना जारी की जाती है-
1. यह परीक्षा अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑफलाईन Mode में आयोजित की जायेगी।
2. प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक स्तर (सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/प्रयोगशाला शिक्षक) एवं माध्यमिक स्तर (उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2) के शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होना है।
3. केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है।
4. अशासकीय विद्यालय के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
5. परीक्षा आवेदन पूर्ववत कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल के माध्यम से ही भरे जायेगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2026 रहेगी।
6. शिक्षक जिस जिले में कार्यरत है, उसे उसी जिला मुख्यालय का परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। पांडुर्ना एवं मऊगंज के शिक्षक पूर्व जिलों में यथा छिंदवाडा एवं रीवा जिले के केन्द्र पर ही सम्मिलित हो सकेंगे।
7. किसी जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अत्यंत कम होने की स्थिति में समीपवर्ती जिले/संभागीय स्तर पर परीक्षा केन्द्र आवंटन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।


