COLLEGE ADMISSION: कोई भी कर्मचारी संक्रमित हुआ तो प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी / MP NEWS

भोपाल
। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को पाबंद किया है कि कॉलेज कैंपस में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित गाइडलाइन (सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस मास्क) का कड़ाई से पालन करवाएं। यदि किसी भी टीचिंग अथवा नॉन टीचिंग एंप्लॉय कोविड-19 से इनफेक्टेड हुआ तो प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इन दिनों कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारियों की रोटेशन में ड्यूटी लगाएं

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हर दिन रोटेशन में स्टाफ को कॉलेज बुलाएं। यानी हर कर्मचारी, शिक्षक को कम से कम एक-एक दिन छोड़कर कॉलेज बुलाया जाए। जिन कॉलेजों में स्टाफ की ज्यादा कमी है, वे जरूर एडमिशन प्रक्रिया में लगे स्टाफ को राेजाना बुला सकते हैं। 

सभी सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेजों में गाइडलाइन लागू

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर की व्यवस्था और मास्क की अनिवार्यता का पालन भी प्राचार्य के जिम्मे रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब विभाग की टीम कभी भी किसी भी कॉलेज में पहुंचकर निरीक्षण करेगी। यह निर्देश सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों पर लागू होगा।

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