अनलॉक-4: दुर्गा प्रतिमा स्थापना होगी, कलेक्टर क्या मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन नहीं कर सकते / UNLOCK-4 GUIDELINES HINDI

नई दिल्ली। धार्मिक/ सामाजिक और स्पोर्ट्स के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाकर पॉलीटिकल इवेंट्स करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री अब किसी भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में पहली बार श्री गणेश प्रतिमा स्थापना पर प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन श्री दुर्गा प्रतिमा स्थापना धूमधाम से होगी। कलेक्टर के मुख्यमंत्री भी अब किसी भी इलाके को लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे। भारत सरकार ने अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी कर दी है।

भारत में अनलॉक-4 की खास बातें 

  1. शनिवार दिनांक 29 अगस्त 2020 को गाइडलाइन जारी की गई। 
  2. यह गाइडलाइन दिनांक 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके बाद अनलॉक-5 की गाइड लाइन जारी की जाएगी। 
  3. दिनांक 7 सितंबर से मेट्रो रेल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। 
  4. दिनांक 21 सितंबर से सामाजिक कार्यक्रमों (विवाह- जन्मदिन इत्यादि) पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। 
  5. एकेडमिक इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल प्रोग्राम्स, धार्मिक कार्यक्रम, पर लगा प्रतिबंध समाप्त लेकिन शामिल नागरिकों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  6. राजनीतिक कार्यक्रमों में नेता और जनता मिलाकर कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  7. एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्राओं पर लगी हुई सभी प्रकार की रोक समाप्त। 
  8. भारत के नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में जाने के लिए कोई रोक-टोक नहीं। 
  9. सभी राज्यों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। 
  10. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी पुलिस विभाग रखेगा।
  11. भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की सरकार किसी भी मोहल्ले, गांव, कंटेनमेंट एरिया या फिर शहर को लॉकडाउन नहीं कर सकती। 


अनलॉक-4 में आम नागरिकों को सलाह एवं अपील 

  1. विषम परिस्थितियों से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करें। 
  2. संक्रमण को रोकने के लिए अति आवश्यक होने पर ही सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। 
  3. जितना संभव हो सकता है वीकेंड की पिकनिक प्लान रद्द रखें। 
  4. फेस मास्क/ फेस कवर अनिवार्य रूप से जारी रखें। 
  5. घर के अंदर आने वाली किसी भी वस्तु का सैनिटाइजेशन जरूर करें। 
  6. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको महामारी से बचाएगा। 
  7. दुकानों में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। 
  8. शहर में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी नगर पालिका/ नगर निगम की होगी। 
  9. ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक होगी।


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