HOTEL GULZAR JABALPUR के खिलाफ दर्ज मामले में जांच के बाद धाराएं बढ़ाई गईं / JABALPUR NEWS

जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर होटल गुलजार में आयोजित की गई शादी की रिसेप्शन पार्टी के मामले में आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की धारायें बढ़ा दी गई हैं।

थाना प्रभारी मदनमहल नीरज वर्मा ने बताया कि 13 जुलाई की दोपहर लगभग 1.45 बजे अखिलेश ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी झण्डा चौक रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पटवारी हल्का नम्बर 9 में पदस्थ है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर सभी तरह के आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित किये गये हैं तथा अनुमति प्राप्त करने पर निश्चित संख्या में एवं कोविड -19 संक्रमण से बचाव सम्बधी सावधानियों का पालन करने के आदेश पारित किये गये हैं।

नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची द्वारा 30 जून को अपनी बेटी की शादी की रिशेप्शन पार्टी गुलजार होटल में आयोजित की गयी । पार्टी के आयोजन के सम्बंध में राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई एवं न ही प्रतिबंधात्मक आदेश के निर्देशों का पालन  किया गया ।पार्टी में काफी संख्या मेें लोग एकत्रित हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हुये । दोनों के द्वारा जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट पर धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

जांच में नगर निगम उपायुक्त एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं आपदा प्रबंधन की अनदेखी की जाने से  अत्याधिक संख्या में लोगों का संक्रमित होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 269, 270 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन की धारा 51 तथा महामारी अधिनियम की धारा 3 बढाई गयी।

प्रकरण में विवेचना के दौरान पार्टी में कितने लोगों की उपस्थिति थी के सम्बंध में जानकारी हेतु वीडियो फुटेज चाहे गये, होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया के द्वारा षणयंत्र पूर्वक साक्ष्य छिपाने एवं नष्ट किये जाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराये गये, होटल गुलजार में लगे कैमरो के डीव्हीआर जप्त करते हुये प्रकरण में धारा 201, 120बी भादवि भी बढाई गयी है।

26 जुलाई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!