CBSE SCHOOL FEE वाले शिवराज सिंह सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक / MP NEWS

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शिवराज सिंह सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार सुनिश्चित किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं सकता।

CBSE स्कूलों के संगठन ने फीस वसूली के लिए याचिका लगाई थी 

मंगलवार को कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जिन मदों में स्कूलों ने वास्तव में खर्च किया है, उन मदों में फीस वसूल सकते हैं। हालांकि स्कूल छात्रों से परिवहन और भोजन खर्च के नाम पर कुछ भी नहीं ले सकेंगे क्योंकि लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को लाने ले जाने पर और खाने-पीने पर उन्होंने खर्च नहीं किया। कोर्ट अब इस मामले में जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने आदेश जारी किया था कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य शुल्क लेने का उन्हें अधिकार नहीं रहेगा।

गैर अनुदान प्राप्त सीबीएसई स्कूलों के संगठन ने सीनियर एडवोकेट पीयूष माथुर और एडवोकेट गौरव छाबड़ा के माध्यम से शासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। स्कूलों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी स्कूल संचालन के खर्च कम नहीं हुए हैं। उन्हें अध्यापकों और गैर अध्यापक कर्मचारियों को वेतन देना ही है।

इसके अलावा अन्य खर्च भी जस के तस हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।न स्कूलों को पूरी राहत मिली, न अभिभावकों को इंदौर पालक संघ ने भी याचिका में इंटरविनर बनते हुए एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के माध्यम से अपना पक्ष रखा।

खंडेलवाल ने बताया कि मंगलवार को जारी आदेश में भले ही कोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी लेकिन इसके बावजूद न स्कूलों को पूरी राहत मिली है न ही अभिभावकों को। अभिभावकों को राहत देते हुए कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि निजी स्कूल, परिवहन तथा भोजन जैसे किसी भी अन्य शुल्क की मांग अभिभावकों से नहीं कर सकेंगे, जो वास्तविकता में उन्होंने खर्च नहीं किया है।

दूसरी तरफ स्कूलों को भी राहत दी है कि वे अपने शिक्षकों तथा अशैक्षणिक कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान करने के लिए अभिभावकों से ट्यूशन फीस भरने की मांग कर सकते हैं। पालक संघ के अनुरोध ललित जैन ने बताया कि संघ इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर करेगा।

17 जून को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

एक स्वस्थ इंसान को कितने वोल्ट तक बिजली का करंट नहीं लगता
MP PEB EXAM CALENDAR 2020 में होने वाली भर्ती/प्रवेश परीक्षाओं का डेट चार्ट जारी
GWALIOR में महिला ने कार जला डाली क्योंकि उससे रास्ता जाम होता था
घर के निर्माण में नदी की रेत क्यों यूज़ करते हैं, समुद्र या रेगिस्तान की क्यों नहीं
SUSHANT SINGH: कोई फांसी लगाकर सुसाइड करने से पहले जूस क्यों पिएगा
TATA SKY का नया प्लान, 2 महीने के लिए फ्री, टूटते ग्राहकों को रोकने वाला ऑफर
MADHYA PRADESH में SCHOOL जुलाई के महीने में भी बंद रहेंगे: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं, पढ़िए
AC खराब हो जाए तो क्या फ्रिज का डोर ओपन करके रूम ठंडा कर सकते हैं
BREAKING: कॉलेज (UG-PG और इंजीनियरिंग) परीक्षाएं अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित
INDORE में कांग्रेस विधायकों के सामने घुटने पर बैठे SDM
SC-ST EMPLOYEE को प्रमोशन में आरक्षण: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की
ICSE EXAM: सीएस की परीक्षाएं स्थगित, नई तारीख घोषित
मध्यप्रदेश कोरोना: 133 पॉजिटिव में से 40 भोपाल में, 6 मौतों में से 4 इंदौर में
क्या शासकीय कर्मचारी के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक साथ कर सकते हैं
BIG BREAKING: चीन का हमला, एक कर्नल दो सैनिक शहीद, 40 साल से स्थापित शांति भंग
BHOPAL में राजनीति का दंगल 17 जून से, भाजपा-कांग्रेस के सभी पहलवान हाथ आजमाएंगे
MADHYA PRADESH में सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग, अंतर्राज्यीय बस बंद करने के आदेश

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !