कर्मचारी के रिटायरमेंट से 10 दिन पहले कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगा दी / BHOPAL NEWS

भोपाल। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के नित नए मामले सामने आते रहते हैं। भारत सरकार सहित मध्यप्रदेश शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोनावायरस से संबंधित मामलों में ना लगाई जाए लेकिन फिर भी भोपाल में एक ऐसे कर्मचारी की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन में लगा दी गई जिसका रिटायरमेंट 10 दिन के अंदर होने वाला है। 

भोपाल में रिटायर होने वाले कर्मचारी को कोरोना ड्यूटी पर लगा दिया 

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल से दिनांक 18 जून 2020 को जारी आदेश (गोविंदपुरा वृत्त के लिए) में अशोका गार्डन क्षेत्र में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उसमें क्रमांक 4 पर दर्ज सहायक ग्रेड 2 जीएस यादव का नाम लिखा हुआ है। श्री जीएस यादव गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल में पदस्थ है एवं इसी महीने जून 2020 को रिटायर होने वाले हैं। 

गाइडलाइन के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का भी उल्लंघन 

कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के संदर्भ में जारी भारत सरकार की गाइडलाइन (जिसके आधार पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे) के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जो स्थाई रूप से बीमार रहते हैं, जिन्हें सर्दी खासी जुखाम की समस्या हो, जो मौसम की एलर्जी का शिकार हो, संक्रमित इलाकों में ना लगाई जाए। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अनुसार भी आपदा नियंत्रण के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और युवा कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए।

20 जून को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि आज कितनी वर्षा हुई, आइए जानते हैं
दवा के पैकेट में 2 टेबलेट के बीच ज्यादा गैप क्यों होता है, सिर्फ 1 टैबलेट के लिए 10 टेबलेट जितना बड़ा पैकेट क्यों देते हैं
RGPV: डिप्लोमा फॉर्मेसी व इंजीनियरिंग सहित सभी प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित
मध्यप्रदेश में स्कूलों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध, आदेश जारी
क्या सीमेंट की सड़कें टायर खराब करतीं हैं, डामर रोड टायर के लिए अच्छी है
RAISEN से BF संग भागी नाबालिग को इंदौर पुलिस ने पकड़ा तो एसिड पी लिया
बीजेपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, उपचुनाव के अलावा कमलनाथ का प्लान-बी
MP CORONA: टोटल 182 में से इंदौर 57, भोपाल 50, चार में से 3 मौतें इंदौर में
दादा-दादी को नींद की दवाई खिलाकर बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम शेयर करती थी
कर्मचारी द्वारा दोषी की संपत्ति कुर्क होने से बचाना IPC के तहत दंडनीय अपराध है
MADHYA PRADESH के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 3 संभागों में भी जोरदार बरसात होगी
भोपाल की कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आये सभी 41 लोग निगेटिव, कमजोर पड़ा कोरोना
गांधी की हत्या में 'सिंधिया' भी भागीदार, आजादी के 73 साल बाद कांग्रेस ने कहा
डाकू या लुटेरे के आश्रयदाता को एक विशेष धारा के तहत सजा दी जाती है, पढ़िए
GWALIOR में बिजली बिल विवाद निराकरण के लिए विशेष शिविर
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: NPS छोड़कर OPS का लाभ पाने का विकल्प खुला
शासकीय सेवा में प्रमोशन, कर्मचारी का कानूनी अधिकार है अथवा नही ?
मप्र शासकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के नए नियम लागू
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!