कर्मचारी के रिटायरमेंट से 10 दिन पहले कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी लगा दी / BHOPAL NEWS

भोपाल। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के नित नए मामले सामने आते रहते हैं। भारत सरकार सहित मध्यप्रदेश शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोनावायरस से संबंधित मामलों में ना लगाई जाए लेकिन फिर भी भोपाल में एक ऐसे कर्मचारी की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन में लगा दी गई जिसका रिटायरमेंट 10 दिन के अंदर होने वाला है। 

भोपाल में रिटायर होने वाले कर्मचारी को कोरोना ड्यूटी पर लगा दिया 

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल से दिनांक 18 जून 2020 को जारी आदेश (गोविंदपुरा वृत्त के लिए) में अशोका गार्डन क्षेत्र में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उसमें क्रमांक 4 पर दर्ज सहायक ग्रेड 2 जीएस यादव का नाम लिखा हुआ है। श्री जीएस यादव गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल में पदस्थ है एवं इसी महीने जून 2020 को रिटायर होने वाले हैं। 

गाइडलाइन के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का भी उल्लंघन 

कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के संदर्भ में जारी भारत सरकार की गाइडलाइन (जिसके आधार पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे) के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, जो स्थाई रूप से बीमार रहते हैं, जिन्हें सर्दी खासी जुखाम की समस्या हो, जो मौसम की एलर्जी का शिकार हो, संक्रमित इलाकों में ना लगाई जाए। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के अनुसार भी आपदा नियंत्रण के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और युवा कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिए।

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