मध्यप्रदेश में स्कूलों की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध, आदेश जारी / MP SCHOOL ONLINE CLASS BAN

Ban on online class of schools in Madhya Pradesh

भोपाल। 6 महीने पहले तक स्कूल टीचर्स, पेरेंट्स को समझाते थे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और अब वही स्कूल टीचर और मैनेजमेंट बच्चों को जिनमें 5-5 घंटे मोबाइल पर उपस्थित रहने के लिए कह रहा है। फीस के लालच में ऑनलाइन क्लास के नाम पर मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन ने मासूम बच्चों के लिए चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

श्री लोकेश कुमार जाटव, कमिश्नर राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश में कई परिवारों/ स्टूडेंट्स के पास डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट की स्पीड कनेक्टिविटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल बहुत लंबी अवधि की ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहे हैं। पेरेंट्स की समस्याओं और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 18(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन निर्धारित प्रक्रिया से किया जा सकेगा। 

मध्यप्रदेश में ऑनलाइन क्लास के लिए गाइडलाइन

प्री प्राइमरी: ऑनलाइन कक्षाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित 
प्राइमरी (कक्षा 1 से 5): ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से प्रतिबंधित 
मिडिल क्लास (कक्षा 6 से 8): प्रतिदिन दो सत्र, एक सत्र अधिकतम 45 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। यानी दिन भर में केवल 90 मिनट अधिकतम। 
शर्तें: ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग पेरेंट्स को उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग कर सकें। 
NCERT द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाए।

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