लॉक डाउन बढ़ाया लेकिन शर्तें बदली, समीक्षा के बाद किया फैसला / NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। भारत सरकार ने कोरोनावायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए देशभर में लॉक डाउन दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। यानी आप  लॉक डाउन 17 मई 2020 तक जारी रहेगालेकिन इस बार शर्तें अलग-अलग होंगी। पूरे देश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हर श्रेणी के लिए अलग शर्तें और नियम है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह यानी 17 मई 2020 तक के लिए के लिए बढ़ा दिया है। 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के सुचारू संचालन के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं।  ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 35 हजार पार कर चुका है। देश में कुल मरीजों की संख्या 35 हजार 43 हो गई है, जिसमें 8 हजार 889 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी बीमारों की तादाद लगातार बढ़ रही है। साथ ही दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में करीब 76 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई। 

लॉक डाउन पार्ट 3 के लिए  विस्तृत गाइडलाइन बाद में जारी होंगी लेकिन बताया जा रहा है कि ग्रीन जोन में नियम व शर्तों में लगभग 90% की छूट दी जाएगी। ऑरेंज 50% छूट दी जाएगी जबकि रेड जोन में 100% प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारत सरकार चाहती है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत में इंफेक्शन की दर  न्यूनतम एवं नियंत्रण की स्थिति में आ जाए।

रेड जोन में किसको अनुमति 

गृहमंत्रालय की ओर से बताया गया है कि रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।

ऑरेंज ज़ोन में क्या क्या अनुमति मिलीं

ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे। ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी।

ये गतिविधियां पूरे भारत में प्रतिबंधित रहेंगी

कुछ गतिविधियाँ पूरे भारत में सभी जोन में बंद रहेंगी जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल हैं।

लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर में संशोधन

MHA ने लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑर्डर के Para 11 में संशोधन किया है, 'ऑरेंज जोन में टैक्सियों और कैब एग्रीगेटरों को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी'।

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