छोटे-मोटे विवाद में धमकी देने पर क्या FIR दर्ज हो सकती है, पढ़िए / ABOUT IPC

हम अक्सर हमारे आस-पास में ऐसी घटनाएं देखते हैं, कि कितनी लड़ाई एवं झगड़े होते रहते हैं, कहीं पर गाली-गलौच हो रही हैं तो कोई किसी को मारने की धमकियां दे रहा है। कहीं किसी महिला को अपमानित किया जा रहा है। ऐसी घटना हर वार्ड, ग्राम, शहर एवं आस-पड़ोस में होती रहती हैं। क्या आप जानते हैं ये धमकियां देना एवं लोगों को मानसिक तनाव देना आदि एक अपराध की श्रेणी में आता है। जिसे हम मामूली बात समझते हैं। जानिए IPC की किस धारा के अंतर्गत आप इस अपराध कि शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अगर कोई व्यक्ति निम्न उद्देश्य से धमकियां देता है:-

1. किसी भी महिला/पुरूष को शारिरिक नुकसान, मानसिक (क्षति) पहुंचाने के लिए।
2. किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, यश, साख, शोहरत, को नुकसान (क्षति) पहुंचाने के लिए।
3. किसी भी व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए।
4. कोई ऐसे काम करने की धमकी देना जो विधि के विरुद्ध हो।
5.किसी भी महिला/पुरूष को गालियाँ देना एवं अपशब्द बोलना एवं मारने की धमकियां देना आदि।

किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा, कितनी सजा होगी

उपरोक्त अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 503 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 503 के अपराध के दंड का प्रावधान धारा 506 में है। इस तरह के अपराध के दण्ड को दो भागों में विभाजित किया गया है।
1. सामान्य धमकी के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
2. यदि धमकी मृत्यु (जान से मारने) या ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है तब सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जाएगा।

【नोट:- मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य संशोधन के अनुसार यह अपराध, संज्ञये अपराध एवं जमानतीय हैं एवं अगर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में किया जाता है तब यह अपराध संज्ञये एवं गैर जमानतीय होगा। वाकी राज्यों में ये असंज्ञेय अपराध में एवं जमानतीय होता हैं।】

उधारानुसार वाद:- 
अनुराधा बनाम महाराष्ट्र- आरोपी ने महिला के प्रति धमकी भरी गालियां दी, अपशब्द बोले, एवं बोला कि बालों को खींच कर तुम्हारी कमर में लात मार दूँगा आदि अपशब्द बोले। ऐसी धमकियां देना वाला वह व्यक्ति धारा 503 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा।
बी. आर. अहिरवार होशंगाबाद (पत्रकार एवं लॉ छात्र) 9827737665

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