सहायक संचालक कृषि, पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव सस्पेंड - MP EMPLOYEE NEWS

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भोपाल
। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में किसानों के हंगामे के बाद सहायक संचालक कृषि राम नरेश वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। कटनी जिले में पटवारी जयकुमार चौधरी को कोर्ट में चालान पेश हो जाने के कारण निलंबित किया गया एवं शहडोल में कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में ग्राम पंचायत के सचिव हेमराज महोबिया को सस्पेंड कर दिया गया।

भिंड के सहायक संचालक कृषि रामनरेश शर्मा निलंबित

मुरैना। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग भिण्ड के सहायक संचालक रामनरेश शर्मा को चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कृषि विकास एवं किसान कल्याण कार्यालय मुरैना किया है। निलंबन की कार्यवाही भिण्ड कलेक्टर के प्रस्ताव पर की गई। 

निलंबन आदेश में कहा गया है कि कृषि सहायक संचालक रामनरेश शर्मा अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने, दूरभाष पर उनको बुलाने पर समक्ष में उपस्थित नहीं हुये। वर्तमान में यूरिया डीएपी आदि उर्वरकों के स्टॉक की कमी को दृष्टिगत रखते हुये कृषि विभाग के अधिकारियों को मुख्यालय पर रहना अत्यन्त आवश्यक है। रामनरेश शर्मा से पुनः दूरभाष पर चर्चा के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह अभी नहीं आ सकते है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रामनरेश शर्मा बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित है, जिसके कारण जिले में खाद यूरिया डीएपी आदि उर्वरकों के स्टॉक के निरीक्षण एवं मिलाने की जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से कानून व्यवस्था, कालाबाजारी की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। 

ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने रामनरेश शर्मा के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

कटनी में पटवारी जयकुमार चौधरी सस्पेंड

कटनी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी बलबीर रमन ने पटवारी हल्का नंबर 12/23 ग्राम पटवारा एवं पटवारी हल्का नंबर 13 कैलवाराकलां के पटवारी जयकुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) बी के प्रथम परन्तुक अनुसार शासकीय सेवक के विरुद्ध दंडित अपराध में चालान प्रस्तुत होने पर संबंधित पटवारी को निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

शहडोल में पंचायत सचिव हेमराज महोबिया सस्पेंड

शहडोल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मेहताब सिंह ने जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत मैकी के सचिव श्री हेमराज महोबिया द्वारा बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने, पंचायत मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहना, पंचायत के कार्यों में रुचि नहीं लिया जाना, प्रधानमंत्री आवास की पूर्णता में लक्ष्य प्राप्ति हेतु उदासीनता पाए जाने सहित अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन होकर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। 

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