पब्लिक न्यूसेंस की शिकायत किससे करें, किस नियम के तहत कार्रवाई होगी - LEARN CrPC SECTION 133

पहले हम जानते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस का क्या अर्थ है। अपने कार्य द्वारा किसी को सार्वजनिक रूप से हानि पहुंचाना या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना लोक न्यूसेंस होता है। सामान्य भाषा मे अगर कहे तो कोई ऐसी वस्तु, इमारत, सड़क, आदि किसी भी प्रकार की संपत्ति से लोगो को संकट उत्पन्न होने वाला हो ऐसी वस्तुओं को सार्वजनिक स्थान से हटवाना या ठीक करवाना। आज के लेख में हम बताए कि किसी पब्लिक न्यूसेंस के कारण संकट उत्पन्न होने की संभावना है तब किस कानून के अंतर्गत इस पर कार्यवाही की जाएगी एवं कौन सा मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 की परिभाषा:-

किसी जिला मजिस्ट्रेट (DM) या किसी उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार, नयाब तहसीलदार, नगरीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदि) को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य व्यक्ति की शिकायत पर सूचना मिलती है तब मजिस्ट्रेट निम्न प्रकार के आदेश जारी कर सकता है जैसा वह ठीक समझे:- 

1. किसी पब्लिक प्लेस या मार्ग, नदी, तालाब आदि जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लगी जाती है वहां कोई विधि-विरुद्ध बाधा उत्पन्न हो उसे हटा देना।
2. कोई ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाना जिससे आम नागरिकों को परेशानी उत्पन्न हो रही है ऐसे व्यापार को हटवा देना।
3. कोई ऐसा विस्पोटक पदार्थ जिससे भवन, मकान आदि में आग लगने की संभावना हो उसका हटवाना या उसके क्रय-विक्रय पर रोक लगवाना।

4. कोई जर्जर भवन, पानी की टंकी, पुराने कुआं, नदी के ब्रिज की बाउंड्री, कोई वृक्ष आदि गिरने वाला है जिससे आम व्यक्ति को संकट उत्पन्न होने की संभावना है तब मजिस्ट्रेट उनको हटवा सकता है या मरम्मत करवा सकता है या टेके (आलम्ब) लगवा सकता है जैसा वह ठीक समझे।

5. कोई ऐसा भयानक जीव-जंतु जिससे लोगों को संकट उत्पन्न हो तब ऐसे जन्तुओं को नष्ट करवाना, पकड़ कर अन्य स्थान पर छोड़ देना आदि करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जीवजंतुओं द्वारा व्यापार करता है तब उसको ऐसे व्यापार को बंद करने का आदेश दिया जा सकता है।

 नोट:- अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के उपर्युक्त आदेश का पालन नहीं करता है तब मजिस्ट्रेट स्वंय के विवेकानुसार अंतिम निर्णय ले सकता है।  :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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