दुष्कर्म पीड़ित छात्रा का शोषण करने वाले शिक्षक को गुरु पूर्णिमा के दिन 5 साल की जेल - MP NEWS

शिवपुरी
। अपनी नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी शिक्षक पर न्यायालय में दोष प्रमाणित हो गया। कोर्ट ने उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। इत्तेफाक देखिए सजा का निर्धारण गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ है। घटना कोलारस सब डिवीजन के लुकवासा क्षेत्र में दिनांक 11 जून 2018 को हुई थी। मध्य प्रदेश की और से पैरवी सीडीपीओ गुप्ता और पवन कुमार जैन ने की। 

अभियोजन से प्राप्त के अनुसार बीते 11 जून को लुकवासा निवासी एक नाबालिग लड़की ने चाइल्ड लाइन पर फोन लगाकर शिकायत की कि उसके साथ उसका पडौसी लगातार दो साल से रेप कर रहा है। इतना ही नहीं जब वह कोचिंग जाती है तो पडौसी का ही दोस्त शिक्षक भी उसके साथ अश्लील छेडछाड करता है।

पीड़ित लड़की ने गिर्राज रघुवंशी रिजौदा वाले पर रेप का आरोप लगाया था

यह इंफॉर्मेशन जैसे ही चाइल्डलाइन से शिवपुरी पुलिस को मिली दो एसपी ऑफिस भी एक्टिव हो गया। फोन करने वाली लड़की को खोज निकाला गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके घर के पास रहने वाला रिजौदा निवासी गिर्राज रघुवंशी पुत्र पातीराम रघुवंशी का लुकवासा में मकान बन रहा था। जहां आरोपी ने एक दिन अकेले घर में घुसकर पीडिता के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया।

लड़की ने बताया कि इस घटना के बाद से आरोपी लगातार उसके साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बना रहा है। इतना ही नहीं उसने अपने दोस्त एवं शिक्षक मुकेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा को भी इस संबंध के बारे में बता दिया। शिक्षक मुकेश शर्मा भी ब्लैकमेल करने लगा और आपत्तिजनक हरकतें करता था।

लड़की ने बताया कि वह दोनों के शोषण से परेशान हो चुकी है इसलिए उसने चाइल्ड लाइन पर शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी गिर्राज रघुवंशी के खिलाफ धारा 376 पास्को एक्ट तथा आरोपी शिक्षक मुकेश शर्मा के खिलाफ धारा 354 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद द्धितीय अपर विशेष सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्रीमति सिद्धी मिश्रा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आरोपी गिर्राज रघुवंशी को 15 साल कैद और 10 हजार जुर्माना और शिक्षक मुकेश शर्मा को 5 साल जेल 10 हजार के जुर्माने सें दंडित किया है। यह सजा भी गुरूपूर्णिमा के दिन सुनाई गई है। 

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