वकीलों का आचरण सुधारने, बार काउंसिल ने नियम बदले - NATIONAL NEWS

नई दिल्ली।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में वकीलों के आचरण और शिष्टाचार को सुधारने के लिए नियमों में परिवर्तन किया है। संशोधन के बाद नवीन नियमों के अनुसार वकील को हर हाल में सज्जन व्यक्ति की तरह आचरण करना होगा। गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो न्यायालय या न्यायाधीश के खिलाफ हो अथवा उसके लिए अपमानजनक हो।

कोई भी वकील राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल आफ इंडिया के किसी भी संकल्प या आदेश के उल्लंघन अथवा अवज्ञा में शामिल नहीं होगा। ऐसा करना कदाचार माना जाएगा और संबंधित वकील के खिलाफ एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बार काउंसिल आफ इंडया के संशोधित नियम लागू हो गए हैं।

संशोधित नियमों मे यह भी कहा गया है कि कि राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल आफ इंडिया के किसी सदस्य को या किसी भी अधिवक्ता को संबंधित राज्य बार काउंसिल या बार काउंसिल आफ इंडिया के किसी भी संकल्प या आदेश के खिलाफ, बार काउंसिल या उसके पदाधिकारियों अथवा सदस्यों के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है। राज्य बार काउंसिल का कोई भी सदस्य बार काउंसिल के निर्णय की आलोचना या अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी सदस्य या अधिवक्ता बार काउंसिल की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा। हालांकि नियमों में स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी द्वेषभाव से की गई स्वस्थ आलोचना को कदाचार नहीं माना जाएगा।

वकीलों का आचरण व शिष्टाचार मानकों को सुधारने के लिए लागू किए गए इन संशोधित नियमों पर बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का कहना है कि ये नियम न्यायपालिका और वकालत के पेशे की गरिमा को बरकरार रखने के लिए लाए गए हैं। वकील या बार काउंसिल के सदस्य के खिलाफ कदाचार की शिकायत की जांच अनुशासन समिति करेगी और निर्णय लेगी। कदाचार की गंभीरता के मुताबिक सजा मिलेगी, जिसमें वकालत का लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है। लाइसेंस रद भी हो सकता है।

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