MP NEWS- हर्ष फायर देखने वालों के खिलाफ भी FIR होगी

भोपाल
। बुंदेलखंड में नेता जी का स्वागत हो या फिर शादी समारोह, किसी बाहुबली के यहां बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर जनप्रतिनिधि के बेटे का जन्मदिन, हर अवसर पर हर्ष फायर किए जाते हैं लेकिन छतरपुर पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया है कि इस प्रकार के हर्ष फायर आर्म्स एक्ट की धारा 35 के तहत अपराध हैं। ऐसी स्थिति में न केवल हर्ष फायर करने वाले बल्कि हर्ष फायर के समय वहां मौजूद लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी।

छतरपुर पुलिस प्रशासन द्वारा जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि वैवाहिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में जिला दण्डाधिकारी छतरपुर द्वारा धारा 144 भा.द.वि. के तहत हर्ष फायर एवं शौर्य प्रदर्शन करना करने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। जिस किसी व्यक्ति के द्वारा धारा 35 आर्म्स एक्ट के तहत यदि अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो तो उस परिसर में जितने लोग है वे उत्तरदायी होंगे।

उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी छतरपुर द्वारा धारा 144 भा.द.वि. के तहत आदेश पारित करते हुए आर्म्स एक्ट के उल्लंघन को दंडनीय घोषित किया गया है। धारा 36 आर्म्स एक्ट के तहत जहां वैवाहिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हो उस परिसर के मालिक का कर्तव्य है कि यदि उसे ऐसे किसी अपराध होने या होने की संभावना है या ज्ञात होता है तो इस आशय की सूचना संबंधित पुलिस थाने या आधिकरिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देगा अनिवार्य होगा। धारा 37 आर्म्स एक्ट के तहत परिसर में रहने वाले लोग अपराध होने या अपराध की संभावना होने पर अपराध करने वाले व्यक्ति या अधिगृहीत संपत्ति को अविलंब पुलिस थाने या आधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। 

इस संबंध में जारी आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार है।  -
धारा 144 भा.द.वि. के तहत लायसेंसी या अवैध शस्त्रों से हर्ष फायर एवं शौर्य प्रदर्शन करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक एवं शादी विवाह के अनुमति प्राप्त करते समय धारा 35, 36, 37 आर्म्स एक्ट के तहत अनुमति प्राप्त करने वालों को बंध पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लायसेंसी शस्त्र से फायर करना शस्त्र अनुज्ञप्ति का उल्लंघन है एवं फायर करते पाए जाने वाले अनुज्ञप्ति निरस्त की जावेगी। समारोह के संचालक, परिसर के मालिक, डीजे, टेंट, केटरर द्वारा जानकारी न दिए जानेे पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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