JABALPUR UNLOCK का नया आदेश जारी, लेफ्ट-राइट दुकानें खोलने का नियम समाप्त - MP NEWS

जबलपुर। 
सीएम शिवराज सिंह द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद जबलपुर प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। अब 14 जून यानि सोमवार से लेफ्ट-राइट की बजाय शाम 7 बजे तक पूरा बाजार खुलेगा। 

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रविवार 13 जून काे नया आदेश जारी किया है। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे भी 50 % क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। शादियों में अब वर-वधु 20-20 की संख्या में शामिल हो सकेंगे। कोविड गाइडलाइन का पालन करना दुकानदार व ग्राहक दोनों की जिम्मेदारी होगी। नया नियम 14 जून से लागू होगा। विवाह में शामिल होने वाले वर-वधु के लोगों के नाम आयोजन से दो दिन पूर्व कार्यक्रम स्थल के साथ एसडीएम को देना होगा। वीकेंड पर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक एक दिन का लॉकडाउन अभी जारी रहेगा।

जिम, स्पोर्ट्स, ग्राउंड, स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक पार्क में आमजन के प्रवेश पर रोक रहेगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयेाजन, मेला, धरना-प्रदर्शन, जुलूस व प्रोसेशन आदि।
सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर पुजारी, मौलवी, पादरी व धर्मगुरु को ही अधिकतम 5 लोगों को पूजा-पाठ की अनुमति होगी। अभी आम जन के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
शर्तों के साथ ये अनुमति

सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी।
निजी कार्यालयों में 100 प्रतिशत अधिकारी और 50 प्रतिशत कर्मी को अनुमति होगी।
सभी शासकीय व निजी कार्यालयों में थर्मल स्कैनिंग, मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
अंतिम संस्कार में 10 लाेग ही शामिल हो सकेंगे।
विवाह में अधिकतम 40 लोग की अनुमति होगी।
आयोजक को नाम के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से आयोजन के दो दिन नाम बताने होंगे।
उल्लंघन पर वर-वधु व आयोजन स्थल के मालिक पर कार्रवाई होगी।
मैरिज हॉल व शादी-विवाह घर अभी बंद रहेंगे।
ई-काॅमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तुओं की दुकान से होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

औद्योगिक गतिविधियां

उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। इससे जुड़े अधिकारी, कर्मी व श्रमिक को आईकार्ड रखना होगा।
उद्योगों के कच्चा माल व तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित अस्पताल चालू रहेंगे।
केमिस्ट, राशन की दुकानें, फल-सब्जी, डेयरी, दूध, आटा चक्की, पशु आहार, पोल्ट्री, पशु उत्पाद व पशु से प्राप्त आहार की दुकानें खुली रहेंगी।
पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस की सेवाएं चालू रहेंगी।
घरेलू सेवा देने वालों को आवागमन में छूट रहेगी

घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड कुक आदि को छूट रहेगी।
हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय और कर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी।
सिविल निर्माण कार्य के लिए छूट रहेगी, बशर्ते कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चालू हो सकेंगे।

कृषि संंबंधी गतिविधयां 

कृषि गतिविधयां चालू रहेंगी। जैसे खाद-बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुलेंगी। कृषि उपल मंडियां चालू होंगी, लेकिन इसकी अलग से अनुमति जारी होगी।
सभी तरह के माल परिवहन को आने-जाने की छूट रहेगी।
कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस की सर्विसेज को अनुमति होगी।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं रहेगी।
थोक फल-फूल, सब्जी की दुकानें रात 10 से दो बजे तक और 11 अन्य फुटकर मार्केट में ठेला वालों के लिए रात 2 से सुबह पांच बजे तक की अनुमति रहेगी।
परिवहन संबंधी छूट

सार्वजनिक परिवहन, बस, ट्रेन में कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमति रहेगी।
ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित दो पैसेंजर मास्क के साथ यात्रा कर सकेंगे।
अस्पताल, नर्सिंग होम, टीकाकरण के लिए लोगों को आवागमन में छूट रहेगी।
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटीआई सविर्स प्रोवाईडरों को होम सर्विस देने की अनुमति होगी। परिचय पत्र रखना होगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी
मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी आदेश

मास्क नाक, मुंह व ठुड्‌डी को कवर किए हुए हो।
सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल पर मास्क अनिवार्य रहेगा।
नो मास्क, नो मुवमेंट का सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एफआईआर के साथ अस्थाई जेल जाना पड़ेगा।
कोरोना मरीज मिलने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। वहां आवागमन और अन्य दी गई छूट पर रोक लग जाएगी।
दो गज की दूरी अनिवार्य रहेगी। बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल में इसका कड़ाई से पालन करना होगा।

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