मध्यप्रदेश में रात के समय विवाह समारोह प्रतिबंधित करने की तैयारी - MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल
। मध्य प्रदेश के नागरिकों को कोरोनावायरस की तीसरी लहर से बचाने के लिए रात्रि के समय विवाह समारोह एवं सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है। विवाह समारोह (भारत एवं सामूहिक भोजन आदि कार्यक्रम) का आयोजन दिन के समय किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत के दौरान यह सुझाव आया है जिसे सूचीबद्ध किया गया है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। इस मीटिंग में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और आयुक्त स्वास्थ्य श्री आकाश त्रिपाठी उपस्थित थे। बैठक में कोरोना संक्रमण की प्रदेश में वर्तमान स्थिति और तीसरी लहर की संभावनाओं की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिला स्तरीय समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के संबंध में सुझाव भी दिए। 

इसी मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सूचीबद्ध किए गए:-

अर्धघुमक्कड़ समाज के लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाए।
अनलॉक के बाद व्यापारियों और कर्मचारियों को 18 दिन के अंदर टीकाकरण अनिवार्य किया जाए।
शादी में सम्मिलित होने वाले परिजनों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण और टेस्टिंग अनिवार्य हो।
जिलों को टीके उपलब्ध होने की सूचना कम से कम चार दिन पहले दी जाए।
त्यौहारों की गाइड लाइन राज्य स्तर से जारी हो।
डिंडौरी द्वारा मांग की गई कि छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय बस सेवा को अस्थाई रूप से स्थगित किया जाए।
साप्ताहिक हाट बजार बंद रहें।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ होटलों का संचालन आरंभ किया जाए।
वरिष्ठजनों की सुविधा के लिए ड्राइव इन टीकाकरण की व्यवस्था की जाए।
भीड़ नियंत्रण के लिए बाजारों का समय शाम 5 बजे तक निश्चित किया जाए।

मॉल को टोकन सिस्टम के साथ आरंभ किया जाए।
शादी-विवाह के आयोजन दिन के समय में हो।
तीसरी लहर को देखते हुए पैरामेडिकल स्टाफ को बच्चों के टीकाकरण और इलाज के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।
मृत्यु भोज पर नियंत्रण हो।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ नियंत्रण के लिए कड़ाई से कार्रवाई हो।
शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

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