COVID पीड़ित कर्मचारी को 3 महीने का वेतन, इलाज का पैसा सहित कई सुविधाएं - EMPLOYEE NEWS

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नई दिल्ली।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी- ESIC) ने बीमित कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की सुविधाओं की घोषणा की है। कर्मचारी के अलावा उसके परिवार के सभी लोगों का इलाज कराया जाएगा। पीड़ित कर्मचारी को छुट्टी का वेतन दिया जाएगा। यदि नौकरी चली गई तो 3 महीने का वेतन दिया जाएगा।

कर्मचारी के परिवार वालों का इलाज भी ESIC करवाएगा

ईएसआईसी ने कहा, 'लाभ के दायरे में आने वाले कर्मचारी या उनके घरवाले वायरस से लड़ रहे हैं।' तो उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। अगर कर्मचारी इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते है तो भी खर्च का पूरा रकम वापस मिल जाएगी। 

कर्मचारियों के लिए 3,686 कोविड बेड आरक्षित

बता दें कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम कम सैलरी पाने वाले एम्प्लाइज के लिए सिक्योरिटी योजना है। इसके तहत संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विकलांगता, निधन आदि में आर्थिक मदद मिलती है। ईएसआईसी के देश में 21 अस्पताल चल रहे हैं। जिनमें फिलहाल 3,686 कोविड बेड उपलब्ध है। इन हॉस्पिटलों में 229 आईसीयू बेड और 163 वेंटिलेटर है।

कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हुआ तब भी वेतन मिलेगा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कहा कि अगर कोरोना के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो अंतिम संस्कार के लिए उनके घरवारों को 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अगर कर्मचारी संक्रमित होने के कारण काम नहीं कर पाता, तब भी सैलरी मिलती रहेगी। ईएसआईसी ने कहा, 'अगर उपचार के दौरान कर्मचारी 90 दिनों तक गैर हाजिर है तो भी वेतन के लिए दावा कर सकता है।' बीमारी हित लाभ के तहत वह हर दिन 70 फीसद वेतन के हिसाब से पेमेंट पा सकता है।

COVID के कारण नौकरी गई तो 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा

अगर कोई कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आता है। उसकी कंपनी या संस्थान बंद हो जाती है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वह दो साल तक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। जबकि अन्य किसी कारण बेरोजगार हुआ है तो कर्मचारी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत तीन महीनों तक आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को बीमा निगम की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

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