अवैध समूह में हथियार लेेकर शामिल होना, अपराध है या नहीं, पढ़िए IPC SECTION 144

0
पिछली धारा 142 में हमने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध को जमाव लगा हुआ है उसमें जानबूझकर शामिल होगा तब वह उपर्युक्त धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति घातक हथियार लेकर जाता है या फिर विधि विरुद्ध ए​कत्रित हुए जनसमूह के पास घातक हथियार हैं तो ऐसी स्थिति​ में आईपीसी की धारा बदल जाती है। 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 144 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी विधि-विरुद्ध जमाव में कोई भी घातक हथियार को लेकर शामिल मात्र होगा जिससे लोक शांति में खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो। तब वह व्यक्ति धारा 144 के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 144 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकारी किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। सजा- इस अपराध के लिए दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दाण्डित किया जा सकता है।
विशेष नोट: कृपया ध्यान दें कि यह आईपीसी की धारा 144 का विवरण है, सीआरपीसी की धारा 144 का नहीं। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी
क्या जमानत की शर्तों का उल्लंघन अपराध है, नई FIR दर्ज हो सकती है
एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा अपराधी माना जाएगा या नहीं
रात के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है
यदि कोई मर्जी के बिना घर में घुस आए तो क्या FIR दर्ज करवाई जा सकती है
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
आम रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत FIR दर्ज होती है
गर्भपात के दौरान यदि महिला की मृत्यु हो गई तो जेल कौन जाएगा डॉक्टर या पति
यदि जबरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या सजा से माफी मिलेगी
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!