कर्मचारियों को सबसे सस्ते एडवांस होम लोन की रकम बढ़ाई - EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar

House Building Advance Home Loan Scheme

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों (भारत सरकार के कर्मचारी) के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्कीम में लोन की रकम में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब कर्मचारियों को पहले से अधिक लोन मिल सकता है। यहां बताना जरूरी है कि इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बैंक से भी कम ब्याज दर पर लोन मिलता है।

हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्‍कीम: कर्मचारी को अधिकतम कितना लोन  मिल सकता है

यह एक प्रकार का एडवांस लोन है। हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्‍कीम के तहत स्‍थायी कर्मचारियों को लाभ मिलता है। सातवें वेतन आयोग के चलते इस लोन की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। गत 1 अक्‍टूबर, 2019 से इस लोन पर सरकार 7.9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज ले रही है। इस योजना में घर बनाने के लिए कर्मचारी को अधिकतम 25 लाख रुपए अथवा 34 महीने का मूल वेतन यानी बेसिक सैलेरी के समान धनराशि मिल सकती है। 

हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्‍कीम: घर के रिनोवेशन/ मरम्मत के लिए भी लोन मिलता है

यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी नए घर का निर्माण करवा रहा है तो उसे शासन की ओर से अधिकतम 25 लाख रुपए या 34 माह के मूल वेतन की बराबर की राशि बतौर एडवांस दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई कर्मचारी घर का रिनोवेशन, मरम्‍मत कार्य, घर का विस्‍तार या पुर्ननिर्माण करवा रहा है तो ऐसे में उसे सरकार की ओर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है।

हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन स्‍कीम: पात्रता के नियम व शर्तें

इस योजना का लाभ सभी स्‍थायी कर्मचारियों को मिलता है। जो कर्मचारी 5 साल से लगातार सेवा में हैं, वे भी इसके पात्र होंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विस की सदस्‍यता के साथ हुई हो, वे भी इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्‍तर फ्रंटियर एजेंसी के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने एआईआर AIR स्‍टाफ को भी इस योजना का लाभ पाने की पात्रता दी है। वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्‍ट़ 1936 के दायरे में आते हैं एवं वे लोग जिनकी नियुक्ति किसी अन्‍य विभाग या विदेश सेवा में हुई है, वे भी इसके पात्र होंगे। खास बात यह है कि निलंबित कर्मचारी एवं एक्‍स सर्विसमैन भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा नियमों एंव पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हों।

इन स्थितियों में मिल सकता है एडवांस गृह निर्माण लोन

- भूखंड खरीदने के लिए
- अपन ही किसी प्‍लॉट पर नए घर के निर्माण के लिए
- किसी सहकारी, को-ऑपरेटिव अथवा ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से भूखंड खरीदने के लिए 
- किसी फ्लैट अथवा नए तैयार घर को खरीदने के लिए
- सेल्‍फ फाइनेंसिंग योजना से घर खरीदने के लिए
- स्‍वयं के द्वारा खरीदे हुए किसी भवन के विस्‍तार कार्य के लिए
- सरकार, HUDCO (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा प्राइवेट सोर्स से लिए गए कर्ज के पुर्नभुगतान के लिए।
- शॉप-कम-रेसीडेंशियल प्‍लॉट पर भवन के आवासीय हिस्‍से के निर्माण के लिए

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