कोविड-19 होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन / COVID-19: NEW GUIDELINES FOR HOME ISOLATION

भोपाल
। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लक्षण रहित (असिम्पटोमेटिक) कोविड-19 के पॉजीटिव प्रकरणों को भी होम आइसोलेशन के विकल्प दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। देश में बड़ी संख्या में लक्षण रहित केसेस के दृष्टिगत पूर्व में जारी कोविड-19 के रोगियों के लिये होम आइसोलेशन संबंधी निर्देशों को पुनरीक्षित कर यह निर्णय लिया गया है। आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. संजय गोयल ने सभी कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा अध्यक्ष नर्सिंग होम एसोसिएशन को होम आइसोलेशन संबंधी दिशा-निर्देश का पालन करने के निर्देश दिये हैं।

कोविड-19 होम आइसोलेशन पात्रता

निर्देशानुसार लक्षण रहित/पूर्व रोग सूचक/अति मंद लक्षण वाले कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को घर पर सेल्फ आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था, जिसमें पृथक कक्ष एवं शौचालय की उपलब्धता होने पर, उसे होम आइसोलेशन का विकल्प दिया जा सकता है। कोविड संक्रमित व्यक्ति अति मंद, पूर्व रोग सूचक अथवा लक्षण रहित है या नहीं इसकी पुष्टि उपचार करने वाले चिकित्सक (न्यूनतम एमबीबीएस योग्यताधारी) द्वारा तय किया जायेगा। ऐसे संक्रमित व्यक्तियों के घर, सेल्फ आइसोलेशन एवं परिजनों के क्वारेंटाइन की पूर्ण सुविधा उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी जैसे एचआईवी, ट्रांसप्लांट केस, कैंसर वाले रोगी होम आइसोलेशन के पात्र नहीं होंगे। कोविड-19 से संक्रमित 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति तथा हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ह्रदय रोग, लंग्स, लीवर, किडनी आदि के रोगियों को होम आइसोलेशन का विकल्प उपचार करने वाले चिकित्सक के आंकलन के बाद ही निर्णय लिया जायेगा।

होम आइसोलेशन-देखभाल व्यवस्था

निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि होम आइसोलेशन के दौरान कोविड-19 के संक्रमित व्यक्ति/रोगी के 24 × 7 देखभाल के लिये एक व्यक्ति उपलब्ध रहे तथा वह एमएमयू मेडिकल ऑफिसर/कोविड अस्पताल के साथ सम्पूर्ण होम आइसोलेशन की अवधि में सम्पर्क में रहे। इसके लिये एमएमयू मेडिकल ऑफिसर, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र, समर्पित कोविड चिकित्सालय का सम्पर्क नम्बर संक्रमित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

कोविड संक्रमित व्यक्ति के देखभालकर्ता एवं निकट सम्पर्क व्यक्तियों को उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्यून टेबलेट का प्रोफाइलेक्टिक डोज पूर्ण सतर्कता बरतते हुए दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। देखभालकर्ता को आरोग्य एप तथा सार्थक एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। संक्रमित व्यक्ति द्वारा लक्षणों की स्व-निगरानी की जाना होगी। दैनिक स्वास्थ्य स्थिति से जिला सरविलेंस ऑफिसर, एमएमयू मेडिकल ऑफिसर अथवा 104 को अवगत कराना होगा। होम आइसोलेशन के विकल्प चुनने के लिये होम आइसोलेशन संबंधी वचन-पत्र संक्रमित व्यक्ति से भरवाया जायेगा।

होम आइसोलेशन में चिकित्सीय सहायता

सांस लेने में कठिनाई, निरंतर दर्द, छाती में दबाव, भारीपन, मानसिक भ्रम या सचेत होने में कठिनाई, होंठ, चेहरे का नीला पड़ना आदि लक्षण होने पर होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड -19 संक्रमित व्यक्ति तत्काल डीएसओ/एसएमओ/एमएमयूएमओ अथवा 104 पर चिकित्सीय सहायता के लिये सम्पर्क करना होगा।

होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 संक्रमित के लिये निर्देश

कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति द्वारा सदैव ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग किया जाये एवं मास्क के भीगने/गंदा होने पर मास्क बदला जाये। मास्क को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से विषाणुमुक्त करके ही निपटान किया जाये। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति, घर के अन्य वृद्धजन, उच्च रक्तचाप, दिल/गुर्दे के रोग से ग्रस्त सदस्यों से दूर, अपने कक्ष में ही रहे। होम आईसोलेशन के दौरान संक्रमित व्यक्ति द्वारा समुचित आराम किया जाये एवं पर्याप्त पेय पदार्थों व संतुलित आहार का सेवन किया जाये। खाँसते-छींकते समय मुँह को टिशू/रुमाल/तौलिया/दुपट्टा/गमछा आदि से ढांका जाये तथा हाथों को साबुन पानी से बार-बार धोया जाये। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य सदस्यों के उपयोग के लिये साझा न किया जाये। औषधियों के सेवन के लिये चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन किया जाये। कोविड-19 के लक्षणों के संबंध में स्वयं निगरानी की जाये व लक्षण उत्पन्न होने पर सार्थक एप पर प्रतिवेदन एवं नियत सर्वेलेंस चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाये। सम्पर्क में आने वाले सतहों (टेबल/दरवाजे के हैण्डल/लाइट बटन/मोबाइल आदि) की विषाणुमुक्ति एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से नियमित रूप से साफ किया जाये।

होम आइसोलेशन में देखभालकर्ता के लिये निर्देश

कोविड-19 केस के देखभालकर्ता द्वारा सदैव संक्रमित व्यक्ति के कक्ष में उपस्थिति के दौरान ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग किया जाये। मास्क, मुँह व चेहरे को छूने से बचा जाये तथा मास्क के भीगने या गंदा हो जाने पर तत्काल बदला जाये। संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने अथवा उपयोग की हुई सतहों के सम्पर्क में आने पर साबुन पानी से हाथ धोया जाये। भोजन पकाते समय, खाने के पूर्व व शौचालय के उपयोग के बाद साबुन पानी से न्यूनतम 40 सेकेण्ड तक हाथ धोया जाये अथवा उनको अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर से साफ किया जाये। संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क दौरान दास्ताने (Gloves) का उपयोग किया जाये। संक्रमित वस्तुओं जैसे बर्तन, तौलिया, चादर आदि को सीधे छूने से बचा जाये एवं इस दौरान ग्लब्स एवं ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग किया जाये। ग्लब्स उतारने के बाद हाथ अच्छे से धोकर साफ टिशु/तौलिये से पोंछा जाये। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को भोजन उसके कक्ष में ही परोसा जाये व उपयोग किये गये बर्तनों को ग्लब्स पहनकर साबुन पानी से अच्छे से साफ किया जाये।

संक्रमित व्यक्ति को समस्त निर्देशित औषधियाँ सेवन कराने का दायित्व देखभालकर्ता का होगा। देखभालकर्ता एवं अन्य सभी निकट सम्पर्कों द्वारा अपना दैनिक तापमान तथा अन्य कोविड लक्षण (बुखार, खाँसी, सांस लेने में कठिनाई) की निगरानी की जाना अनिवार्य है एवं दैनिक रूप से इसका प्रतिवेदन सार्थक एप पर किया जाये। कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर नियत सर्वेलेंस चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया जाये।

होम आइसोलेशन अवधि की समाप्ति

होम आइसोलेशन में निगरानीबद्ध व्यक्ति को लक्षण उत्पत्ति दिनांक/सेम्पल दिनांक से विगत 10 दिनों से लक्षण रहित होने तथा 3 दिनों से बुखार रहित होने पर डिस्चार्ज किया जायेगा। तत्पश्चात आगामी 7 दिवस तक उक्त व्यक्ति द्वारा घर पर अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। होम आइसोलेशन की अवधि की समाप्ति पर कोविड जाँच की आवश्यकता नहीं है। कोविड संक्रमित व्यक्ति की जाँच में संक्रमण से मुक्ति पुष्ट होने पर एक लक्षण रहित स्थिति को आंकलित कर, सर्वेलेंस चिकित्सा अधिकारी द्वारा होम आइसोलेशन समाप्ति का लिखित प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

07 अगस्त को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !