भोपाल में होटल, कार्यालय, दुकान व धर्मस्थल को बंद किया जाएगा: कलेक्टर / BHOPAL NEWS

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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने संबंधी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करना अब आपको भारी पड़ सकता है। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि जिस भी होटल, धर्मस्थल, कार्यालय, मॉल, दुकान में नियम तोड़े जाएंगे उन प्रतिष्ठान को तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।  (मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर वीकली लॉक डाउन करें, कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो: मुख्यमंत्री)

दरअसल, शहर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अब प्रशासन ने कड़ा रूख अपनाना शुरू कर दिया है। सुरक्षित शारीरिक दूरी सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से नहीं हो रहा है। अब इन सब पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एसडीएम की अध्यक्षता में आठ दलों का गठन किया है। यह दल हर दिन नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे।

साथ ही मालिक या प्रबंधकों को सजा के तौर पर तीन दिन कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में ड्यूटी करनी होगी। इसके लिए उन्हें तीन दिन सरकारी अधिकारियों के साथ नाको, फीवर क्लीनिक एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था में ड्यूटी करना होगा। इसके अलावा धारा 188 के तहत इन पर कार्रवाई भी की जाएगी।

शॉपिंग मॉल में नियमों का पालन जरूरी

ग्राहकों, कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिंग कर ही प्रवेश दिया जा रहा है या नहीं। प्रवेश स्थान पर मॉल की दुकानों में हैंड सैनिटाइजर है या नहीं। मॉल तथा पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। मॉल में संचालित दुकान में सीमित ग्राहकों को प्रवेश दिया जा रहा है नहीं। रेस्टारेंट, फूड कोर्ट के कर्मचारियों अथवा सफाईकर्मिंयों ने मास्क, ग्लव्स पहने है या नहीं।

कार्यालय में नियमों का पालन जरूरी

प्रवेश गेट पर सभी अधिकारी-कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही या नहीं। कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी मास्क पहन रहे हैं या नहीं। सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वॉशरूम, कॉरिडोर, लॉबी, लिफ्ट, स्विच, दरवाजें के हेंडल, रैलिंग, कार्य टेबल, सोफे, कुर्सी आदि को सैनिटाइज किया जा रहा है या नहीं

दुकान के लिए नियम 

सभी कर्मचारी मास्क व ग्लब्स पहनकर कार्य कर रहे हैं या नहीं। कर्मचारियों, ग्राहकों के हाथ धुलवाने के लिए साबुन-पानी की व्यवस्था है या नहीं। दुकान में आने वाले ग्राहक मास्क पहनकर ही प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। दुकानों में आने वाले ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखी जाती है या नहीं। क्या दुकान में ई-पेमेंट की सुविधा है? यदि नहीं तो कैश काउंटर पर करेंसी सैनिटाइजर करने की सुविधा है या नहीं।

धर्मस्थल की होगी जांच

कार्यरत सेवादारों, कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। पूजा या अन्य कार्य करते समय सुरक्षित शरीरिक दूरी रखी जा रही या नहीं। सेवादारों द्वारा सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। सेवादारों द्वारा आयोग्य सेतू एप डाउनलोड है या नहीं। सामाजिक दूरी के लिए कतार में खड़े रहने के लिए कम से छह फीट की दूरी के मान से गोले बनाए गए है या नहीं।


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