शिक्षकों के लिए कोविड-19 के आदेश जारी करवाएं / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने वीडियो जारी कर सभी शिक्षकों को भरोसा दिया है कि कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को कोविड-19 के तहत दी गई सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश शिक्षकों पर भी लागू होंगे। 

मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांअध्यक्ष प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार  ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में शिक्षको के लिए पृथक से आदेश जारी करने की मांग दौहराते हुए बताया कि पूर्व में भी समयमान वेतनमान 10, 20 व 30 वर्ष सेवाकाल पूर्ण होने पर आदेश सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग से प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए जारी हुए थे लेकिन इससे शिक्षकों को वंचित रखकर पृथक से क्रमोन्नति वेतनमान 12, 24 व 30 वर्ष आदेश जारी कर अन्य कर्मचारियों के मुकाबले शिक्षकों को प्रथम क्रमोन्नति 2 वर्ष, द्वितीय क्रमोन्नति 4 वर्ष पश्चात  लागू किया है जो न्यायोचित नहीं है। 

इसी प्रकार कोविड-19 योध्दा कल्याण योजना के लिए समान्य प्रशासन विभाग के बावजूद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पंचायत एवं नगरीय प्रशासन विभाग ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पृथक से आदेश जारी कर रखें है। शिक्षकों के लिए केवल विडियों संदेश से भरोसा देना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए पृथक से स्पष्ट आदेश जारी होना चाहिए ताकि प्रभावितों को तकनीकी खामी के चलते लाभ प्राप्त करने में "आफिस-आफिस" में बेजा परेशानियों से निजात मिल सकें। 

शिक्षकों को दिक्कत देने वाले आदेश प्राथमिकता से जारी होते है लेकिन लाभ वाले आदेश में विडियो संदेश अपर्याप्त व तकनीकी रूप से न्यायोचित नहीं है। "मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ" प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरूण शमी से मांग करता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के संदर्भ में अन्य विभागों के समान शिक्षकों के लिए भी पृथक से आदेश जारी करने का कष्ट करें। 

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