लॉकडाउन 4.0 : जबलपुर में ऑड और ईवन का फॉर्मूला लागू होगा / JABALPUR NEWS

जबलपुर। केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जिले में 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। इस बारे में रविवार की देर शाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कलेक्टर ने अपने बयान में कहा है कि सोमवार से सिर्फ ग्रीन जोन वाले क्षेत्र यानी जहां संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं कुछ गतिविधियों में छूट प्रदान की जाना है। जिसके विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।

इसकी तैयारी भी रविवार की शाम से सामान्य क्षेत्रों वाले बाजारों में देखने मिली। जिन दुकानों को खोला जाना है, उन्हें निगम व प्रशासन का अमला चिन्हित करने में जुट गया था। ऑड और ईवन के फॉर्मूले के तहत ही आज से कुछ गतिविधियों में छूट दी जाएगी। वहीं संक्रमण वाले तीन कंटेनमेंट जोन को भी डिनोटिफाइड कर दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों को आवाजाही में छूट मिलने लगेगी।

प्रशासनिक स्तर पर रविवार को ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में दुकानों का वर्गीकरण किया गया है। हालांकि प्रशासन ने देर रात तक आदेश जारी नहीं किए। क्योंकि कोर कमेटी के सुझाव भी इस मामले में लिए गए हैं। निगम सीमा क्षेत्र के भीतर ग्रीन जोन के वार्डो, बाजारों के लिए दुकानों को खोलने का दिन भी तय किया जाएगा।

हर तरह के कारोबार की सूची भी तैयार की गई है। वहीं शाम से रात होने तक निगम प्रशासन के अमले द्वारा दुकानों पर नंबर भी दर्ज किए गए। जिससे लॉकडाउन के नए आदेश के तहत उन दुकानों को खोला जा सके। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि रेड जोन यानी कंटेनमेंट जोन को खोला नहीं जाएगा। पहले की तरह सख्ती भी बरती जाएगी। जिससे नियमों का पालन कराया जा सके।

पौंडी जनपद पंचायत मझौली, बाजनामठ और कचनार सिटी को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। यहां पहले सील होने वाले रास्तों को खोल दिया गया है। जिससे वहां की जनता छूट वाली अवधि में जरूरी सामग्री ले सकेगी। लेकिन जो नियम दूसरे क्षेत्रों में लागू हैं, उसी तर्ज पर यहां भी लोग आवाजाही कर सकेंगे। बिना कर्फ्यू पास वाले या बिना वजह घूमने वालों पर पुलिस-प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अब शहरी क्षेत्र में 11 कंटेनमेंट जोन ही रह गए हैं।


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