इंदौर लॉक डाउन 4.0 में: किसको कितनी छूट मिली, पढ़िए / INDORE NEWS

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इंदौर। कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण इंदौर शहर में सख्ती पहले की तरह लागू रहेगी। इसमें अब तक कर्फ्यू के तहत जिस तरह के प्रतिबंध लागू थे, वे जस के तस रहेंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र को शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा रहा है।  

निगम सीमा में आ चुके 29 गांवों में स्थित उद्योगों को तय नियमों के तहत खोलने की छूट दी गई है। इन गांवों के कवर्ड आवासीय परिसरों में किराना दुकान, कन्वीनियंस स्टोर्स, सांची पॉइंट, मेडिकल स्टोर्स, मोबाइल फोन शॉप, रिपेयरिंग शॉप, लांड्री को दिन में 11 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
दूसरी तरफ जिले की सभी नगर परिषदों के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा। यहां केवल अतिआवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी, जबकि इनसे जुड़ा ग्रामीण इलाका पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर मनीषसिंह ने रविवार देर रात विस्तृत आदेश जारी किया है।

निगम सीमा में आ चुके गांवों के लिए ये हैं आदेश

यहां बंद आवासीय परिसरों के बाहर कोई भी फल, सब्जी, किराना की दुकान नहीं खुल सकेगी। बंद परिसर के बाहर फल, सब्जी वितरण की व्यवस्था नगर निगम द्वारा ही होगी। राजस्व ग्रामों की जमीनों पर सभी कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, शोरूम, कृषि गोदाम, खाद-बीज-कीटनाशक की दुकानें खोली जा सकेंगी।

इन गांवों के रहवासी जिस राजस्व ग्राम की भूमि पर रह रहे हैं, उससे अलग राजस्व ग्राम में नहीं जा सकेंगे। इन गांवों में राशन की उचित मूल्य की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। राऊ, महू सहित सभी नगरीय परिषद रहेंगे बंद

नगरीय सीमा के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक इकाइयां, व्यावसायिक संस्थान, दुकानें आदि खोली जा सकेंगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सभी हाट बाजार, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टॉरेंट जैसी कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें सामाजिक एकत्रीकरण हो, जनता का जमावड़ा हो, उन सब पर प्रतिबंध रहेगा। नगरीय परिषद राऊ, महू, बेटमा, गौतमपुरा, देपालपुर, सांवेर आदि में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा।


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