शिवराज सरकार ने घुटने टेके, पेरेंट्स को स्कूल संचालकों के सामने लावारिस छोड़ दिया / MP NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने पिछले दिनों आदेश जारी किया था कि ऑनलाइन क्लास के बदले प्राइवेट स्कूल फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे लेकिन अब उस आदेश को शिथिल दिया गया है। यानी कि प्राइवेट स्कूल जैसे मर्जी चाहे वैसे फीस वसूली कर सकते हैं। याद दिला दें कि शिवराज सिंह सरकार ने हाल ही में राजस्थान के कोटा शहर में महंगी फीस अदा करके कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को लाने के लिए काफी मोटी रकम खर्च की है। सरकार प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को 3 महीने का वेतन भी अदा कर सकती थी परंतु उसने ऐसा नहीं किया। पेरेंट्स को स्कूल संचालकों के सामने लावारिस छोड़ दिया।

शिवराज सरकार ने पहले आदेश दिए थे, अब निवेदन किया है

मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रेस को भेजी गई सूचना के अनुसार प्रदेश के समस्त CBSE, ICSE, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिये हैं। इन विद्यालयों से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की 30 जून तक जमा कर सकने वाले बकाया शुल्क के लिये कोई विलंब शुल्‍क नहीं लें। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये आगामी आदेश तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं करें। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिये बाध्य नहीं करें।

सरकार ने स्कूल संचालकों से निवेदन किया; पेरेंट्स को थोड़ी राहत दे देना

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम 4 किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा न किये जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जायेगा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण पालकों द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर विद्यालय फीस स्थगित कर शुल्क को आगामी महीनों में किश्‍तों के आधार पर समायोजित करेंगे।

शिवराज सरकार ने निवेदन किया है ऑनलाइन क्लास की एक्स्ट्रा फीस मत लेना

निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालय ऐसी गतिविधियाँ जारी रख सकेंगे। इसके लिये विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी। सभी निजी विद्यालय अपने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करेंगे। निजी विद्यालय किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को खरीदने के लिये पालकों को बाध्य नहीं करेंगे। 

विशेष नोट: प्रेस को जारी सूचना में नहीं बताया गया है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल संचालक शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने से इनकार कर दे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर शिवराज सिंह सरकार ने प्राइवेट स्कूल संचालक और स्टूडेंट के बीच ग्राहक और दुकानदार का असंवैधानिक रिश्ता स्वीकार कर लिया है।

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