MP NEWS- प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी

जबलपुर।
नागरिक उपभोक्ता मंच अक्सर जनहित के मुद्दों पर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ता है। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालकों के एक गुट द्वारा दी गई हड़ताल की धमकी के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मंच ने हड़ताल की धमकी देने वाले स्कूल संचालकों को नोटिस भेज हड़ताल वापस लेने को कहा है। चेतावनी दी है कि यदि एसोसिएशन ने हड़ताल वापस नहीं ली तो उसे हाईकोर्ट में उनकी याचिका का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट पहले ही डिसीजन दे चुका है कि कोविड-19 काल में स्कूल संचालक ट्यूशन फीस से ज्यादा कुछ नहीं ले सकते। 

स्कूलों की हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी

हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा 10% फीस बढ़ाए जाने के मामले में निजी स्कूलों को लेकर बड़ा और स्पष्ट निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोविड का संक्रमण रहेगा और स्कूल पहले की स्थित में सामान्य तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं ले सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश की कोई एक्सपायरी डेट निर्धारित नहीं की थी। जब तक संकट की स्थिति बनी रहेगी और स्कूलों का संचालन सामान्य नहीं होगा तब तक हाई कोर्ट का आदेश प्रभावशाली रहेगा। इस आधार पर यदि कोई स्कूल संचालक हड़ताल करता है तो इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा।

एसोसिएशन हाईकोर्ट में सामना करे, हड़ताल न्यायोचित नहीं है

कोर्ट के इसी आदेश का हवाला नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से नाेटिस में दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि फीस बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करना एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। मंच की ये याचिका कोर्ट में लंबित है। इसमें निजी स्कूल एसोसिएशन को अनावेदक बनाया गया है। एसोसिएशन को अपना पक्ष हाईकोर्ट में पेश करना चाहिए, न कि हड़ताल करना चाहिए।

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