भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44: परिभाषा एवं खास बातें - Constitution of india article 44 in Hindi

Updesh Awasthee
यह अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों में भारत में नियम और कानूनों को लेकर डिस्कशन होने लगे हैं। यदि कहीं कोई गलत व्याख्या या फिर गलत संदर्भ का उपयोग करता है तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि वह भविष्य में सुधार कर लेगा। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिकों को नियमों की जानकारी हो और वह सरकार की नीतियों की समीक्षा करें।

Constitution of india article 44 in Hindi

भारतीय संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के जरिए राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं और आशा की गई है कि राज्य अपनी नीतियां तय करते हुए इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं में आर्टिकल-44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों लिए 'समान नागरिक संहिता' बनाने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर आर्टिकल-44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देशभर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 की खास बातें 

राजनीति में से वह वर्ग समाप्त हो जाएगा जो जनता को मनुष्यों के एक समूह विशेष की तरफ आकर्षित करता है। 
चुनाव में देश का विकास और नागरिकों का जीवन स्तर मुख्य मुद्दा बन जाएंगे। 
इसके कारण लोगों का नजरिया और सरकार से मांगे बदल जाएंगी। 
सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर फोकस कर पाएगी। 
लोगों के बीच होने वाले संघर्ष कम हो जाएंगे।
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