जर्जर बिल्डिंग विवाद पर मजिस्ट्रेट किसको जांच के लिए नियुक्त कर सकता है - LEARN CrPC SECTION 138

पब्लिक-न्यूसेंस के आदेश के बाद अगर कोई व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के अनुसार यह कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर बनी हुई बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है या धारा 138 के अनुसार बिल्डिंग के ऐसे साक्ष्य देता है जो उसे मजबूत बताती है तब मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत किसी विशेषज्ञ (इंजीनयर) से इसकी जांच करवा सकता है जानिए। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 139 की परिभाषा:-

कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी जाँच के प्रयोजनों के लिए:-
(क). ऐसा व्यक्ति जिसे वह ठीक समझे (अर्थात शासकीय सेवक के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है) स्थानीय अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है।

(2). कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी विशेषज्ञ (अर्थात इंजीनियर, डिटेक्टिव, गुप्त जाँच करता आदि) बुलवा सकता है एवं उससे जाँच करवा सकता है। यानी मजिस्ट्रेट इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह विवादित भवन या निर्माण की जांच किससे करवाना चाहता है। उसके लिए सरकारी इंजीनियर का होना बाध्यता नहीं है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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