BHOPAL NEWS- फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का प्राइवेट जवाहरलाल नेहरू स्कूल मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कोरोना काल में स्कूल बंद फिर भी 10% से ज्यादा फीस वृद्धि कर दी

स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर अशासकीय जवाहरलाल नेहरू स्कूल के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने प्रस्तुत किया है। जाँच में प्रतिवेदित किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने गत वर्ष की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम एवं निर्देशों का उल्लंघन है। लोक शिक्षण संचालनालय की इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा बताया गया कि शिकायत की जांच में जवाहरलाल नेहरू स्कूल को दोषी पाया गया है। श्री परमार ने संस्था के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

CBSE मान्यता समाप्ति के लिए NOC वापस ली जाएगी

जवाहर लाल नेहरू स्कूल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 6 जुलाई 2021 तक स्पष्टीकरण चाहा गया है। लिखित प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत ना करने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाहरलाल नेहरू स्कूल की मान्यता समाप्त कर, सीबीएसई संबद्धता समाप्त किए जाने और सीबीएसई मान्यता के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस लिए जाने का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि की शिकायत पर तत्काल जांच करने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्री श्री परमार ने अभिभावकों और पालकों से स्कूलों द्वारा नियम विरुद्ध फीस वृद्धि किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर स्कूल शिक्षा विभाग को जाँच के निर्देश दिए है। कोविड-19 महामारी के दौरान निजी स्कूलों द्वारा नियम के विरुद्ध फीस वृद्धि करने संबंधी शिकायतों की जांच प्रदेश के सभी जिलों में विभाग द्वारा की जा रही है।

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