OPS NEWS- सिंगरौली के शिक्षाकर्मियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को तलब किया

जबलपुर। 
पुरानी पेंशन के लिए,सिंगरौली जिले के शिक्षा कर्मियों (मीनाक्षी जैसवाल एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन, ( स्कूल शिक्षा, वित्त, पंचायत, नगरीय प्रशासन) को तलब किया है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, एवं याचिका कर्ताओं की ओर से पैरोकार श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि 

निम्न विधिक प्रश्नों के साथ सिंगरौली जिले के शिक्षा कर्मियों ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर प्रस्तुत की गई थी।
1)क्या भर्ती नियमों के अधीन नियुक्त, वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त, एवं स्कूल शिक्षा की शक्तियों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप , स्कूल शिक्षा विभाग की स्कूल्स में कार्यरत शत प्रतिशत शासकीय वित्त प्राप्त, शिक्षा कर्मी,  पेंशन नियम 1976 के अधीन , पुरानी पेंशन के पात्र हैं?

2)क्या वर्ष 1998 से  स्कूल शिक्षा विभाग की विद्यालय में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को भर्ती नियम 2018 के आधीन नियुक्ति देते समय, सम्पूर्ण वरिष्ठता को समाप्त किया जाना, मनमाना एवं भेदभाव पूर्ण नही है?

3) क्या शिक्षा कर्मी, नए शिक्षक संवर्ग में नवागन्तुक (नवीन नियुक्ति) माने जा सकते हैं?

4)क्या शिक्षा कर्मियों से लिया गया विकल्प एवं वचनपत्र असमान मोलभाव नही है, जबकि राज्य के समक्ष कर्मचारी हमेशा कमजोर होता है? क्या ऐसा वचनपत्र विधि की दृष्टि में आरंभ से शून्य नही माना जाना चाहिए?
लेखक श्री महेंद्र पांडेय, प्रदेश महासचिव, मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस

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