MP NEWS- अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन जारी, पढ़िए किसे छूट मिली क्या बंद रहेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के ग्रह विभाग मंत्रालय ने अनलॉक दो की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नवीन दिशानिर्देशों में पूरे प्रदेश में शॉपिंग मॉल और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ होटल एवं रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। 

मध्यप्रदेश में जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार के सिनेमाघर एवं स्विमिंग पूल लॉकडाउन रहेंगे। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि शामिल नहीं हो सकते। संक्रमण की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। सप्ताह में 1 दिन रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष रखा जाये और कमेटी के परामर्श से जिला स्तर पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाये। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कलेक्टर यथोचित आदेश जारी करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में आज समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड  जोन ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड जोन ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन व कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

प्रत्येक नागरिक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इसके लिये व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकाल का जिला में पालन सुनिश्चित करायेगा और इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोविड-19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार-अनुशासन

मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं का अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। 'नो मास्क-नो सर्विस' अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार 'नो मास्क-नो सर्विस' प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हैण्डवॉश और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी और सभी शामिल व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना होगा। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक नागरिक को फेस मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। आपस में सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सभी व्यक्ति को यह सलाह भी दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं या सेनेटाइजर का उपयोग करें।




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