कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब समन या वारण्ट जारी कर सकता है जानिए - LEARN CrPC SECTION 113

0
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अंतर्गत SDM, DM ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं,जो लोकशान्ति को भंग करते हैं,जो संदिग्ध व्यक्ति हो या आदतन अपराधी है उनको न्यायालय में आकार एक जमानत बन्ध-पत्र देने के लिए आदेश जारी करेगा। अगर वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के इन आदेशों का पालन नहीं करता है एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 113 के अंतर्गत समन या वारण्ट जारी कर सकता है जानिए।

दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 113 की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब उसे न्यायालय में हाजिर करने के लिए मजिस्ट्रेट समन जारी करेगा अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति लोकशान्ति को भंग पहुचा सकता है या आदेश, समन का पालन भी नहीं करता है तब गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।

लेकिन कोई व्यक्ति या अपराधी पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में है तब मजिस्ट्रेट उस अधिकारी के नाम वारण्ट जारी करेगा जिसकी अभिरक्षा में व्यक्ति या अपराधी है।
अर्थात धारा 113 के अंतर्गत तहसीलदार, SDM, DM को समन एवं वारण्ट जारी करने की शक्ति प्राप्त है ऐसे व्यक्ति जो राजद्रोहात्मक बाते करते हैं, दंगा-फसाद करते हैं, संदिग्ध व्यक्ति है या आदतन अपराधी है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

कानूनी जानकारी से संबंधित 10 सबसे लोकप्रिय लेख

कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते थे, रामायण पर क्यों नहीं है
अंग स्पर्श करने या अश्लील फोटो-वीडियो दिखाने वाले को नजरअंदाज ना करें, इस धारा के तहत सबक सिखाएं
मोबाइल पर ऐसे मैसेज आएं तो इस लिंक के साथ पुलिस को बताए, FIR दर्ज कराएं
इंसान को कुत्ता-कमीना कहा तो किस धारा के तहत FIR दर्ज होगी
कठोर कारावास में कैदी से क्या करवाया जाता है 
:- यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!