भड़काऊ बातें करने वालों को चुप कराने के लिए बेल बॉन्ड - LEARN CrPC SECTION 108

दण्ड़ प्रक्रिया संहिता की धारा 107 में बताया था कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार, SDM, DM) को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक लोक शांति को भंग कर सकता है तब वह उस व्यक्ति को न्यायालय में बुलाकर जमानत बंधपत्र ले सकते हैं कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे लोक शांति भंग हो। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी तरह से वर्गों को भड़काने की बात करेगा या करता है तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से धारा 108 के अन्तर्गत जमानत लेगा जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 108 की परिभाषा:-

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर या बाहर कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से या वीडियो द्वारा या दुष्प्रेरण (भड़काना) द्वारा किसी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ भड़काता है (IPC की धारा 124 क),वर्गों के बीच शत्रुता उत्पन्न करता है (IPC की धारा153-क), राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव वाले लांछन लगता है (IPC की धारा 153 ख),कोई अश्लील पुस्तकें, वस्तुएं, सामग्री बेचता है, खरीदता है, रखता है बनाता है(IPC की धारा 292), या न्यायालय की कार्यवाही के समय किसी न्यायाधीश को धमकी दे सकता है या मानहानि कर सकता है। तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से जमानत बन्ध-पत्र (जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी) ले सकता है। 

नोट:- प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के नियमों के अनुसार किसी समाचार पत्र या पुस्तक विक्रेता ऐसे शब्दों को प्रकाशन करता है तब उससे जमानत बन्ध पत्र लेने से पहले राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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