मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए क्या नियम और प्राथमिकताएं हैं?

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार कर्मचारियों के लिए, 23 मई 2026:
मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी 2026 मंत्री परिषद द्वारा मंजूर की जा चुकी है। 1 जून से 15 जून तक कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इस न्यूज़ आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि, मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए क्या नियम और प्राथमिकताएं हैं? 

MP Transfer Policy 2026: What Are the Rules for Voluntary and Administrative Transfers?

संशोधन के बाद लागू की गई मध्य प्रदेश की नई स्थानांतरण नीति 2026 के अनुसार, स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए स्पष्ट नियम और प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका नीचे दिया गया है:
1. स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों का पृथक्करण
नया नियम: अब स्वैच्छिक (Voluntary) और आपसी (Mutual) तबादलों को प्रशासनिक (Administrative) तबादलों के कोटे से पूरी तरह अलग रखा जाएगा।
लाभ: इससे सरकार प्रशासनिक कसावट के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक प्रशासनिक तबादले कर सकेगी।

2. स्वैच्छिक तबादलों (Voluntary Transfers) के लिए नियम और प्राथमिकताएं
सर्वोच्च प्राथमिकता: कर्मचारियों की सहुलियत के लिए स्वैच्छिक आवेदनों का निराकरण गुण-दोष (Merit) के आधार पर सबसे पहले किया जाएगा।
कार्यक्षमता का आधार: स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदनों में उन शासकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों (Targets) को पूरा किया हो।
आवेदन प्रक्रिया: स्वयं के व्यय पर या आपसी (Mutual) तबादले के लिए आवेदन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित होने चाहिए। कर्मचारियों से उनकी पसंद के 3 विकल्प (Options) मांगे जाएंगे।

विशेष प्राथमिकता श्रेणियां:
पति-पत्नी के साथ पदस्थापना के आवेदन।
स्वयं की गंभीर बीमारी (जैसे कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी आदि)।
ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे या आश्रित मानसिक निशक्तता (Autism आदि) से पीड़ित हों, उन्हें उपचार और शिक्षा की सुविधा वाले स्थानों पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

3. प्रशासनिक तबादलों (Administrative Transfers) के लिए नियम और प्राथमिकताएं
कार्य प्रदर्शन का आधार: प्रशासनिक आधार पर उन शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया हो।
समय-सीमा: सामान्यतः एक ही स्थान पर 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेने पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

पदों की रिक्तता और सीमाएं:
स्थानांतरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी एक कार्यालय में रिक्त पदों का प्रतिशत दूसरे कार्यालय (जहाँ भेजा जा रहा है) से अधिक न हो जाए।
कुल संवर्ग संख्या के आधार पर स्थानांतरण की अधिकतम सीमा (जैसे 200 तक के पद पर 20%) निर्धारित की गई है।

4. अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं
अनुसूचित क्षेत्रों को प्राथमिकता: स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) में की जाएगी। इन क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही स्थानांतरण पर विचार होगा।
सेवानिवृत्ति: जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष है, उनका सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

जनगणना रोक: जिन कर्मचारियों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में है, उनके स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी।

यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन कर या निर्धारित अवधि (1 जून से 15 जून 2026) के बाद जारी किए गए आदेश स्वतः शून्य माने जाएंगे।

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