अतिथि शिक्षक ने शिकायत की तो संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी: कलेक्टर

Updesh Awasthee
भोपाल, 8 जुलाई 2026:
जहां एक और मध्य प्रदेश के कुछ कलेक्टर शिक्षा व्यवस्था की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते वहीं दूसरी ओर कुछ कलेक्टर ऐसे भी हैं जो शिक्षा के हित में कार्रवाई कर रहे हैं। भिंड कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त संकुल प्राचार्य को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि कार्यभार ग्रहण करने के मामले में किसी भी अतिथि शिक्षक ने कोई शिकायत की तो संकुल प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

MP Collector Warns of Action Against Cluster Principal on Guest Teacher Complaints

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड (मध्य प्रदेश) से जारी किए गए आदेश क्रमांकः जि.शि.अ./अतिथि शिक्षक/2026/5238, दिनांक: 08 जुलाई 2026 में लिखा है कि, कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में, कार्यालय के संज्ञान में आया है कि जिले के कतिपय संस्था प्राचार्यों एवं संस्था प्रमुखों द्वारा विभाग द्वारा आवंटित अतिथि शिक्षकों को अपनी संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण (जॉइन) नहीं कराया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों को समय पर जॉइन न कराना शासन के निर्देशों की सीधे तौर पर अवहेलना है तथा पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिससे शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। 

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय हेतु आवंटित/चयनित अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार बिना किसी विलंब के तत्काल प्रभाव से संस्था में जॉइन कराना सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग में समय समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। यदि भविष्य में किसी भी अतिथि शिक्षक द्वारा यह शिकायत प्राप्त होती है कि उन्हें नियमानुसार संस्था में जॉइन नहीं कराया जा रहा है अथवा इस कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा उत्पन्न की जाती है, तो इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए संबंधित प्राचार्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!