MP RTD दिव्यांगों से टैक्स वसूल रहा है, शेष पूरे देश में मदद की जाती है - Khuhla Khat

Bhopal Samachar
Madhya Pradesh Transport Department,India पूरे भारत से अलग चल रहा है। भारत के सभी राज्यों के परिवहन कार्यालय केंद्र के ऑनलाइन सिस्टम से लिंक हो गए हैं परंतु मध्यप्रदेश में अपने ही तरह के नियम कायदे चलाए जा रहे हैं। पूरे भारत में दिव्यांगों से रोड टैक्स नहीं लिया जाता परंतु मध्यप्रदेश में वसूला जाता है। 

नई कार पर भारत के हर राज्य में 10% GST की छूट दी जाती है परंतु मध्यप्रदेश में चवन्नी की भी छूट नहीं दी जा रही है। भारत में वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारी दिव्यांग्जन किसी भी नयी कार में दिव्यांगता के आधार पर आवश्यक मोडिफिकेशन कराने के उपरांत उसे चला सकते हैं। साथ ही वह इन 4 महत्वपूर्ण लाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं:

1) जीएसटी में 10% एवं सेस में 1% तक की छूट: डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, भारत सरकार https://dhigecs.heavyindustry.gov.in/ द्वारा 4 मीटर तक लंबाई वाली एवं पेट्रोल/सीएनजी इंजन में 1200 सीसी तक तथा डीजल इंजन में 1500 सीसी तक की गाड़ियों के लिए GST रियायत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल https://dhigecs.heavyindustry.gov.in/ पर आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

2) रोड टैक्स में माफी: भारत के अधिकांश प्रदेशों (मध्य प्रदेश को छोड़कर) द्वारा नयी गाड़ी को दिव्यांग्जन के नाम से 'अडेप्टिव व्हीकल' या 'इंवेलिड कैरिएज' कैटेगरी में रजिस्टर कराने पर रोड टैक्स में पूरी छूट प्रदान की जाती है।

3) इंश्योरेंस प्रीमियम में फर्स्ट पार्टी प्रीमियम में 50% की छूट: 'अडेप्टिव व्हीकल' या 'इंवेलिड कैरिएज' कैटेगरी के वाहनों के इंश्योरेन्स प्रीमियम में फर्स्ट पार्टी प्रीमियम में 50% तक की रियायत मिलती है।

4) NHAI द्वारा फ्री फास्ट टैग: दिव्यांग्जन की मूवेबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए NHAI द्वारा इस श्रेणी में रजिस्टर वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता, इसके लिए NHAI द्वारा इस श्रेणी के वाहनों को 'एक्सेमटेड फास्ट टैग' प्रदान किया जाता है, जिसका आवेदन NHAI की साइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के दिव्यांग्जन यह लाभ प्राप्त करने में क्यों असक्षम?

1) इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिये सबसे जरूरी है वाहन का 'अडेप्टिव व्हीकल' या 'इंवेलिड कैरिएज' कैटेगरी में रजिस्टर होना। भारत के अन्य प्रदेशों में इस प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं आती क्योंकि वहां का परिवहन विभाग केंद्र के परिवहन पोर्टल से लिंक्ड है, लेकिन मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग, केंद्र के परिवहन पोर्टल से अब तक लिंक नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के 'डीलर प्वाइंट एनरोलमेंट सिस्टम' में नयी कार का पंजीकरण करते समय वाहन श्रेणी में 'इंवेलिड कैरिएज' कैटेगरी का चयन करने के उपरांत आने वाली विभिन्न वाहन कंपनियों के मॉडल की लिस्ट में नए वाहनों के मॉडल उपलब्ध नहीं है। वहां दिखने वाले अधिकांश वाहन कंपनियों के मॉडल या तो बीएस4, बीएस3 मानकों के हैं या उन्हें कम्पनी ने बंद कर दिया है। 

विभिन्न कार निर्माता कंपनियों के वर्तमान उत्पादों के मॉडल (बीएस6) वहां उपलब्ध ही नहीं हैं। इसी वजह से कोई भी दिव्यांग्जन अपनी नयी कार को इस श्रेणी में रजिस्टर नहीं करा पा रहा है, और विभिन्न लाभों से भी वंचित हो जा रहा है।

2) मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल रुल्स में इंवेलिड कैरिएज श्रेणी के वाहनों को रोड टैक्स में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है। जबकि अधिकतर राज्यों में इस श्रेणी के वाहनों पर संपूर्ण रोड टैक्स में छूट का प्रावधान है। यह मध्य प्रदेश के सभी दिव्यांग्जनों के साथ सरासर अन्याय है। इस संबंध में मध्यप्रदेश परिवहन विभाग को तत्काल रूप से कार्यवाही करनी चाहिए।
लेखक: अक्षय भंडारी, भोपाल

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