GWALIOR: 7 दिन का लॉकडाउन घोषित, गाइडलाइन यहां पढ़िए- MP NEWS

0
ग्वालियर।
 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। यह लॉकडाउन 15 अप्रैल सुबह 6 से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। दूध, सब्जी, दवा समेत आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।   

मंगलवार दोपहर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सात दिन के लॉकडाउन पर सहमति हो गई है। त्योहार का समय है इसलिए बीच में एक दिन का समय लोगों को खरीदारी करने के लिए दिया गया है, जबकि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगातार शादियां हैं। जिनके घरों में शादी हैं उनके लिए टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच काफी दिक्कतें आएंगी। हर दिन के साथ कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना रहा है। 

24 घंटे के अंदर 576 संक्रमित मिले हैं। बीते पांच दिन में 2225 नए संक्रमित आए हैं। 48 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत होना बताता है कि इस समय कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो रहा है। दो दिन के लॉकडाउन के बाद सोमवार को जब बाजार खुले तो वहां रिकॉर्ड भीड़ थी। लगातार बढ़ते इसी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई थी। 

बैठक में सांसद विवेक शेजवलकर, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसपी अमित सांघी, विधायक प्रवीण पाठक, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल आदित उपस्थित रहे। बैठक में सभी ने सर्व सम्मति से फैसला किया है कि बाजारों में लगातार भीड़ हो रही है। ऐसे में 7 दिन का लॉकडाउन ही संक्रमण चेन को तोड़ने का एक मात्र विकल्प हैं। सभी ने इस पर सहमति दे दी है।

कोरोना के चलते व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। 7 दिन के लॉकडाउन इसी बीच 16,17,18,19 और 20 अप्रैल को अच्छा सहालग है। ऐसे में जिनके घर में शादी है और पूरी तैयारी हो गई है उनके के लिए टेंशन बढ़ गई है। लॉकडाउन में सिर्फ 50 लोग और खुले मैदान में अधिकतम 100 लोगों को बुलाने की इजाजत रहेगी। ऐसे में सड़क पर बारात और अन्य आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

GWALIOR LOCKDOWN में प्रतिबंध

लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी तरह की दैनिक गतिविधियां, सभी निजी एवं शासकीय संस्थाएं, दुकान, जिम, स्पोट‌र्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, होटल, क्लब, गार्डन, अन्य दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही लॉकडाउन अवधि में शराब की दुकानें और बीयर बार व अहाते भी बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के मेला, जुलूस व प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। सामान्य परिवहन भी बंद रहेगा। बिना कारण बाहर निकलने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।

दूसरे राज्यों से मालवाहक वाहन व सेवाएं। अनाज मंडी और उपार्जन केंद्र।
दवा, राशन दुकानें (पीडीएस), अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध और सब्जी (सिर्फ ठेले) की दुकानें, गैस एजेंसी ।
अखबार का वितरण करने वाले हॉकर्स को छूट रहेगी।
केंद्र व राज्य सरकार के साथ स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी के आने-जाने।
परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले स्टूडेंट्स, इनसे जुड़े कर्मी व अधिकारी।
एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड सेवा।
वैक्सीनेशन के लिए आवागमन करने वाले नागरिक व कर्मी।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले।
औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा अथवा तैयार माल लाने-ले-जाने, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों का आना-जाना।

13 अप्रैल को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!