लूट और डकैती में क्या अंतर है, कब एक लूट की घटना को डकैती माना जाता है - ASK IPC

कुछ दिन पूर्व के लेख में हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति चोरी या भय दिखाकर संपत्ति को बेईमानी से लेता है तो वह चोरी या उद्दापन का अपराध होता है, और वह इसी संपत्ति को हिंसा से प्राप्त करता है तो वह लूट का अपराध बन जाता है, इसी प्रकार पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति लूट या चोरी करते हैं तो वह डकैती का अपराध होता है जानिए।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 391 परिभाषा:-

अगर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति कोई संपत्ति की लूटपाट करते हैं तो वह डकैती होगी। डकैती हमेशा संयुक्त लूट को कहते हैं, अगर पांच से एक भी कम व्यक्ति हुआ तो वह डकैती का अपराध नहीं होगा, वह लूट का अपराध मना जाएगा।। 

डकैती कौन सी संपत्ति की होती है ओर डकैती करने वाले को क्या कहा जाता है जानिए:-

डकैती हिंसा या हिंसा की धमकी से ग़ैर-क़ानूनी ढंग से किसी अन्य व्यक्ति का धन, माल, जान, पशुधन या अन्य वस्तु छीन लेने को कहते हैं। डकैती करने वाले व्यक्तियों को डाकू या दस्यु कहा जाता है।

नोट:- इस लेख में हम सिर्फ डकैती की ही परिभाषा को स्पष्ट करेंगे।

उधरणानुसार वाद:- आरोपियों ने परिवादियों(शिकायतकर्ताओ) के घरों में एक के बाद एक घर मे घुसकर डकैती की और वे विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुएँ जैसे घड़ियां, आभूषण, गहने आदि लूटकर ले गए।उन्हें न्यायालय द्वारा धारा 391 के अंतर्गत डकैती के अपराध में दोषसिद्धि किया गया। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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