नाबालिग बच्चों को किडनैप करके भीख मंगवाना कितना गंभीर अपराध है / ASK IPC

Kidding minor children and begging is a serious crime

भारत में भिक्षाव्रति बहुत तेजी से बढती जा रही थी इसी को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में वर्ष 1959 के अधिनियम की धारा 2 द्वारा यह धारा 363- क, स्थापित की गई जो 1 जनवरी 1960 से प्रभावी हुई। धारा 363- क, को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भीख मांगने के लिए नाबालिक बच्चों को एवं विकलागिकरण को प्रभावी तरीके से रोकना है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 363-क, की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क (नाबालिक) व्यक्ति का व्यपहरण(किडनैपिंग) करके भीख मंगवाता है या विकलांग करके भीख मंगवाता है तो वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

भीख मंगवाने से आशय:-

1. सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों से नाच करवाना, गाने गवाना, करतब दिखाने के लिए बोलना, चीज बेचने की बोलना आदि।
2. कुछ प्राप्ति के लिए किसी प्राइवेट परिसर में नाबालिक बच्चों को  भेजना आदि।
3. कोई भी ऐसा कार्य करवाना जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो भीख मांगने के लिए आदि।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 363-क, के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते है,इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट एवं सेशन न्यायालय को होता है।
इस धारा के अपराध की सजा को दो भागो में बाँटा गया है:-
1. किसी भी नाबालिक बच्चों से भीख मंगवाने के लिए- 10 वर्ष के लिए कारावास ओर जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
2. नाबालिक को विकलांग करके भीख मंगवाने पर - आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

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