शासकीय सेवानिवृत्ति आयुसीमा निर्धारण में असमानता को लेकर राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपे गए ज्ञापन पर वित्त विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मध्य प्रदेश राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंढीर, महामंत्री व्यास मुनि चौबे, डॉ. देवी सिंह सनोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह ठाकुर, सचिव कृष्णकांत मिश्रा, सुग्रीव सिंह आदि कर्मचारी नेताओं ने संयुक्त बयान में बताया कि राज्य सरकार और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा बनाए गए service recruitment rules में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए समान आयुसीमा निर्धारित है, जबकि retirement age में भिन्नता के कारण कर्मचारियों में व्यापक रोष और असंतोष व्याप्त है।
प्रदेश एक लेकिन रिटायरमेंट के नियम अनेक
संगठन ने आरोप लगाया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को "government work necessity" के नाम पर backdoor entry के माध्यम से outsourcing या अन्य तरीकों से पुनः सेवा में लिया जा रहा है और प्रशासनिक कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं, सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण भर्ती नियमों में हेरफेर कर कुछ संवर्गों और विभागों में अलग-अलग retirement age लागू किया गया है, जैसे कुछ विभागों में 65 वर्ष और शेष में 62 वर्ष, जो पूरी तरह अव्यवहारिक और असंतोषजनक है।
संगठन ने सरकार को ज्ञापन सौंपकर retirement age में समानता या इसमें वृद्धि के आदेश जारी करने की मांग की है। इस ज्ञापन पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने नोटशीट क्रमांक 1398, दिनांक 9 मई 2025, के माध्यम से संगठन की मांग पर विचार करने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को लिखित कार्रवाई निर्देश जारी किए हैं।
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